दिल्ली की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की हत्या करने और उसके शव को एक फ्रिज में रखने के आरोपी साहिल गहलोत को बुधवार को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गहलोत एवं अन्य के विरूद्ध कई नये आरोपों को प्राथमिकी में शामिल किया है. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने आज गहलोत को जेल भेजने का आदेश जारी किया. गहलोत को पांच अन्य आरोपियों के साथ अब छह मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा. गहलोत के पिता, दो चचेरे भाइयों और दो दोस्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था.
गहलोत के वकील डी एस कुमार ने कहा कि पहले भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) और 201 (अपराध का सबूत मिटाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी लेकिन पुलिस ने उसमें धाराएं 120 बी, 34, 202 और 212 भी प्राथमिकी में जोड़ी है. सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने गहलोत की पुलिस हिरासत की अवधि दो दिन के लिए बढ़ा दी थी और पांच अन्य सह-आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
गहलोत ने यादव की कथित तौर पर हत्या करने के बाद उसके शव को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित अपने ढाबे के एक फ्रिज के अंदर रख दिया था और वह एक अन्य युवती से शादी करने चला गया था. इस घटना का खुलासा अपराध के चार दिन बाद 14 फरवरी को हुआ था. पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान सामने आया कि गहलोत ने अक्टूबर 2020 में यादव से गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया था.
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