पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. आज इसी कड़ी में गौतमबुद्धनगर पुलिस ने अभियुक्त खलील अहमद चौधरी, संजय भाटी के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किया गया है. अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की कीमत करीब 5.63 करोड रुपए हैं.
खलील अहमद चौधरी के खिलाफ गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के तहत कार्रवाई की गई है. वहीं, संजय भाटी के खिलाफ भी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के तहत ही कार्रवाई की गई है. पुलिस ने इस मामले में कुल अचल सम्पत्ति करीब 5.63 करोड को कुर्क करने के आदेश पारित किए हैं. वहीं, पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत एक अभियुक्तों को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर किया गया है.
इससे पहले CBI) ने 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के 'बाइक बॉट' घोटाले की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जो कि हीरा व्यापारियों से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले से भी अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी है. FIR में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश स्थित बाइक बॉट के मुख्य प्रबंध निदेशक संजय भाटी ने 14 अन्य लोगों के साथ मिलकर देशभर में निवेशकों से करीब 15,000 करोड़ रुपये ठगे. बाइक बॉट घोटाले में आरोपी ने बाइक-टैक्सी सेवा की आड़ में बाइक बॉट के नाम से ठगी की गई थी.
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