विज्ञापन
This Article is From Jul 28, 2017

IPL के मीडिया अधिकारों की ऑनलाइन नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई को नोटिस

सुब्रमण्यम स्वामी ने अधिक पारदर्शिता के लिए आईपीएल के मीडिया अधिकारों की ऑनलाइन नीलामी की मांग करते हुए याचिका दायर की है.

IPL के मीडिया अधिकारों की ऑनलाइन नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई  को नोटिस
प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया. स्वामी ने अधिक पारदर्शिता के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों की ऑनलाइन नीलामी की मांग करते हुए याचिका दायर की हुई है. इसी पर बीसीसीआई को यह नोटिस जारी किया गया है. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीसीसीआई से दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर जवाब मांगा और सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अगस्त तय की.

यह भी पढ़ें
अवमानना केस : पूर्व BCCI प्रमुख अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

आईपीएल के मीडिया अधिकारों की नीलामी की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होनी है. ये अधिकार पांच साल के लिए दिए जाने हैं. स्वामी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले कह चुका है कि ऑनलाइन नीलामी अनुबंध देने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है. भाजपा नेता ने कहा कि आईपीएल के मीडिया अधिकारों में 30,000 करोड़ की राशि शामिल है, इसलिए इस मुद्दे को एक अपारदर्शी तरीके से तय नहीं किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें
बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति सौंपना चाहती है कपिल को यह बड़ी जिम्‍मेदारी


स्वामी ने याचिका में कहा है, "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतर तौर तरीकों के अनुरूप गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी पद्धति की आवश्यकता है. इन्हें बहुमूल्य मीडिया अधिकारों के वितरण के लिए अपनाया जाना चाहिए, ताकि व्यापक राष्ट्रीय हित में अधिकतम राजस्व सुनिश्चित किया जा सके."

वीडियो : सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन, शाह के SGM में भाग लेने पर लगाई रोक



सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने कहा, "भारत में क्रिकेट खेल के साथ जुड़े मीडिया अधिकारों में 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक की राशि का वाणिज्यिक हित और बड़े पैमाने पर धन शामिल है. इसलिए यह जरूरी है कि अधिकतम राजस्व और निहित स्वार्थी तत्वों को अनुचित लाभ उठाने से रोकने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी नीलामी विधि पर अमल हो."

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com