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उच्चतम न्यायालय ने डेक्कन चार्जर्स को इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर करने के क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हैदराबाद की यह टीम आईपीएल से बाहर हो गई।
उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले में बदलाव से इनकार कर दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने लीग में डेक्कन चार्जर्स की सदस्यता रद्द करने पर मध्यस्थ द्वारा दिए गए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश को दरकिनार कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स लिमिटेड की 25 अक्टूबर तक मोहलत देने की अपील भी खारिज कर दी। कंपनी ने 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने के लिए यह मोहलत मांगी थी।
इसके साथ ही डेक्कन चार्जर्स और बोर्ड के बीच करार 12 अक्टूबर से रद्द माना जाने की बोर्ड की दलील भी मंजूर कर ली। उसी दिन अदालत ने कहा था कि मध्यस्थ को यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला देने का कोई अधिकार नहीं है।
न्यायालय ने कहा,‘मौजूदा स्थिति यह है कि डेक्कन चार्जर्स और बीसीसीआई के बीच करार रद्द हो गया है।’ पीठ ने कहा,‘बीसीसीआई ने बताया कि करार का रद्द होना 12 अक्टूबर से प्रभावी होगा। ऐसे में हम याचिका पर विचार नही कर रहे हैं।’
न्यायालय ने कहा कि इस आदेश से डेक्कन चार्जर्स और बीसीसीआई के बीच चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।
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