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This Article is From Aug 20, 2013

नाइकी मामले में कोहली को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खेल निर्माता कंपनी नाइकी द्वारा दायर मुकदमे पर क्रिकेटर विराट कोहली को मंगलवार को तुरंत नोटिस जारी करने के आदेश दिए। कंपनी ने कोहली पर उसके विज्ञापन करार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
बेंगलूरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खेल निर्माता कंपनी नाइकी द्वारा दायर मुकदमे पर क्रिकेटर विराट कोहली को मंगलवार को तुरंत नोटिस जारी करने के आदेश दिए। कंपनी ने कोहली पर उसके विज्ञापन करार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति हुलुवादी जी रमेश ने कोहली को नाइकी के साथ विज्ञापन करार के संबंध में अगले चार सप्ताह तक यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये। इसके बाद उन्होंने मामला स्थगित कर दिया।

नाइकी ने सोमवार को मुकदमा दायर करके दावा किया था कि कोहली ने 2014 तक उसका ब्रांड एंबेसडर बने रहने पर असहमति जताकर अनुबंध का उल्लंघन किया है। यह अनुबंध 2008 में पांच साल के लिए हुआ था जो एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

कंपनी के वकील आदित्य सोढ़ी ने कहा कि नाईकी ने कोहली को वर्तमान करार समाप्त होने तक किसी अन्य तीसरे पक्ष के साथ विज्ञापन समझौता करने से रोकने के लिए कहा था।

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