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This Article is From Jun 27, 2017

पत्रकार के सवाल पर तमतमा गए श्रीनिवासन, जानें गुस्से में क्या बोल गए

श्रीनिवासन से जब एक पत्रकार ने पूछा कि किस हैसियत से वह एसजीएम में आए हैं, उन्होंने उलटा सवाल दाग दिया,'तुम कहां से आये हो, किस चैनल से हो.' साफ दिख रहा था कि श्रीनिवासन को यह सवाल नागवार गुजरा और वह तैश में आ गये.

पत्रकार के सवाल पर तमतमा गए श्रीनिवासन, जानें गुस्से में क्या बोल गए
पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन
  • एसजीएम में हिस्सा लेने पहुंचे थे एन श्रीनिवासन
  • पत्रकार ने पूछा, किस हैसियत से आप एसजीएम में आए हैं
  • श्रीनिवासन बोले, 'तुम कहां से आये हो, किस चैनल से हो.'
मुंबई: पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने उस पत्रकार को कड़ी फटकार लगायी, जिसने उनसे पूछा था कि वह किस हैसियत से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की एसजीएम में हिस्सा लिया. श्रीनिवासन ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के प्रतिनिधि के रूप में एसजीएम में भाग लिया था. हालांकि लोढ़ा पैनल की सिफारिशों के अनुसार वह टीएनसीए या बीसीसीआई के पदाधिकारी बनने के अयोग्य हैं. श्रीनिवासन से जब एक पत्रकार ने पूछा कि किस हैसियत से वह एसजीएम में आए हैं, उन्होंने उलटा सवाल दाग दिया,'तुम कहां से आये हो, किस चैनल से हो.' साफ दिख रहा था कि श्रीनिवासन को यह सवाल नागवार गुजरा और वह तैश में आ गये. 

उन्होंने कहा,'बधाई देता हूं, तुमने मुझे चुप करा दिया.' जब पत्रकार ने वही सवाल दोहराया तो पूर्व आईसीसी प्रमुख ने कहा,' पहले अपनी हैसियत बनाओ कि मुझसे सवाल कर सको.' श्रीनि ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि वह' 'बीसीसीआई बैठक के बाद खुश है. सब कुछ सर्वसम्मति से हुआ.' टीएनसीए कार्यकारी समिति ने श्रीनिवासन को बैठक के लिये अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था.

श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है. शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है. न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जाएंगे.

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि चूंकि श्रीनिवासन को शीर्ष अदालत हितों के टकराव का दोषी ठहरा चुकी है, इसलिए उन्हें आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने की इजाजत नहीं दी सकती.

24 अप्रैल को ICC की मीटिंग में क्या BCCI की ओर से कोई अयोग्य व्यक्ति भाग ले सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक BCCI और राज्य संघ के पदाधिकारी नहीं हो सकते वो क्या ICC जा सकते हैं?

इनपुट: भाषा

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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