दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा 5.75 लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी है. खर्च की सीमा में एक लाख की बढ़ोतरी की गई है. साल 2017 के निगम चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की अधिकतम राशि 5.75 लाख रुपये तय थी. इसे 2021 के निगम उपचुनाव से पहले बढ़ाकर सात लाख कर दिया गया था. अब इसे और बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है. वर्ष 2004 के निगम चुनाव में अधिकतम व्यय सीमा चार लाख रूपये थी जिसे बढ़ाकर 2012 में पांच लाख रुपये तक किया गया था.
अप्रैल महीने में दिल्ली नगर निगम की 272 सीटों के लिए चुनाव होना है. अगले हफ्ते स्टेट इलेक्शन कमीशन निगम चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकता है. दिल्ली के तीन नगर निगमों के चुनाव होंगे. तीनों नगर निगमों के 272 वार्ड के लिए अप्रैल में चुनाव होने हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त एसके श्रीवास्तव की ओर से जारी किए गए एक आदेश में कहा गया है कि शहर के तीनों नगर निगमों उत्तरी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के व्यय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपये तय की जाती है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले माह अधिसूचित किया था कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव अप्रैल में होंगे. आयोग ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,250 निर्धारित की गई है. आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा था कि, आम आदमी, राजनीतिक दलों और सभी संबद्ध लोगों की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के 272 वार्ड के लिए चुनाव अप्रैल 2022 में होने का कार्यक्रम है.
दिल्ली के तीनों नगर निगमों के पिछले चुनाव 2017 में हुए थे. इन तीनों नगर निगमों का पांच साल का कार्यकाल अप्रैल 2022 में पूरा हो रहा है. वर्तमान में तीनों नगर निगमों में बीजेपी सत्ता में है.
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