
दिल्ली में सफाई कर्मचारी बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं.
- एमसीडी को फंड देने का कोई संवैधानिक प्रावधान या नियम नहीं
- दिल्ली सरकार बकाया सेलरी देने के लिए 500 करोड़ देने को तैयार
- बकाया वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी 12 सितंबर से हड़ताल पर
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नई दिल्ली:
दिल्ली में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सफाई कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए कोई रकम नहीं देगी. केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG मनिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान या नियम नहीं है कि केंद्र एमसीडी को ऐसा कोई फंड जारी करे.
पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वह एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की बकाया सेलरी देने के लिए 500 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है. इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या केंद्र सरकार भी इतनी ही रकम देने को तैयार है? इसके जवाब में ASG ने आज कोर्ट को इसकी जानकारी दी.
VIDEO : सफाई कर्मचारियों की हड़ताल
अब दिल्ली सरकार के हलफनामे के जवाब में केंद्र सरकार को 24 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करना है. अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी 12 सितंबर से हड़ताल पर हैं.
पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वह एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की बकाया सेलरी देने के लिए 500 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है. इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या केंद्र सरकार भी इतनी ही रकम देने को तैयार है? इसके जवाब में ASG ने आज कोर्ट को इसकी जानकारी दी.
VIDEO : सफाई कर्मचारियों की हड़ताल
अब दिल्ली सरकार के हलफनामे के जवाब में केंद्र सरकार को 24 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करना है. अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी 12 सितंबर से हड़ताल पर हैं.
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