Delhi Lockdown: दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सरकार ने अधकारियों से कहा है कि कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क या रेलवे ट्रैक पर चलता हुआ दिखाई न दे. यदि कोई मिले तो उसे शेल्टर होम ले जाया जाए.
प्रवासी मजदूरों और लोगों पर दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किया है. सभी आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क पर या रेलवे ट्रैक पर चलता ना मिले. यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको समझाया जाए और उसको पास के शेल्टर होम में ले जाकर उसके खाने और पानी आदि की व्यवस्था की जाए. ऐसा तब तक किया जाए जब तक कि उनको उनके राज्य में बस या श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो जाती.
कहा गया है कि रेलवे के साथ बेहतर समन्वय सहयोग किया जाए ताकि जल्द से जल्द श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजा जा सके.
प्रवासी मजदूरों के पलायन पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस से बोला है कि इस तरह की मूवमेंट को रोका जाए. क्योंकि दिल्ली सरकार ने प्रबंध किए हैं कि जिन्हें बाहर जाना है उन्हें ट्रेन के द्वारा भेजा जाए. जल्द से जल्द सभी लोगों को केंद्र सरकार के सहयोग से भेजा जाएगा. सरकार सबका रजिस्ट्रेशन कर रही है. एक दिन में एक ट्रेन में 1200 से 1500 लोग सफर कर सकते हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें जुटाकर भेजा जाएगा.
इससे पहले शनिवार को दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद के डीएम ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर आदेश सभी थाना प्रभारियों और थाना अध्यक्षों को आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अगर आपके इलाके में कोई प्रवासी श्रमिक सड़क पर पैदल चलता मिले तो उसको पास के आश्रय स्थल तक सम्मान के साथ ले जाएं. साथ ही अपने-अपने इलाकों में सघन चेकिंग कर यह सुनिश्चित करें कि ट्रक या किसी अन्य वाहन में प्रवासी श्रमिक ना जाने पाए.
आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी वाहन में प्रवासी श्रमिक जाते हुए मिलते हैं तो उन्हें रोककर पास के आश्रय स्थल पर ले जाया जाए. जो वाहन प्रवासी श्रमिकों को ले जा रहा हो उसको ज़ब्त करें, कार्रवाई करें.
डीएम ने कहा है कि किसी भी इलाके में अगर कोई भी प्रवासी श्रमिक सड़क पर पैदल चलता हुआ मिला या फिर किसी वाहन में यात्रा करता हुआ मिला तो संबंधित थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
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