दिल्ली जलबोर्ड ने पानी के बकाया बिल माफ करने की योजना 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है. पहले ये योजना 30 जून 2020 तक लागू थी. इसके तहत अगर उपभोक्ता 31 मार्च 2019 तक का मूल बकाया 30 सितंबर 2020 तक भी जमा करा देते हैं तो उनको लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) पर 100% की छूट मिलेगी.
इस योजना के तहत जिन–जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास फंक्शनल मीटर हैं उन्हें इसका लाभ मिल रहा है. ऐसे लोगों का सारा लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) पूरा माफ कर दिया जाएगा. लेट पेमेंट सरचार्ज एक तरह से पेनाल्टी और इंट्रेस्ट होता है.
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी आदेश के मुताबिक हाउस टैक्स के हिसाब से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच कॉलोनियां हैं, उनमें से ई, एफ, जी, एच कॉलोनी में रहने वालों के लोगों का 100 फीसदी प्रिंसिपल एमाउंट माफ कर दिया जाएगा. 31 मार्च, 2019 तक के वर्तमान बकाया राशि के सहित उनका सारा एलपीएससी और एरियर्स भी 100 फीसदी माफ कर दिया जाएगा.
साथ ही, ए और बी कैटेगरी लोगों के 100 फीसदी एलपीएससी माफ कर दिया जाएगा और प्रिंसिपल एमाउंट का 25 फीसदी बिल माफ कर दिया जाएगा. सी कैटेगरी के 50 फीसदी माफ किया जाएगा. डी कैटिगरी का 75 फीसदी माफ किया जाएगा. सी और डी कैटेगरी का एलपीएससी 100 फीसदी माफ किया जाएगा.
दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने बयान जारी कर कहा, "महामारी के इस दौर में ज़्यादातर उपभोक्ता इलाके के जोनल ऑफिस में बिल का भुगतान करने जाने से कतरा रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने रिबेट स्कीम को बढ़ाने का निर्णय लिया है. दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं की आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर दिल्ली जल बोर्ड ने बकाया बिल माफ करने के निर्णय लिया है. इससे उन सभी उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलने में मदद मिलेगी जो 31 मार्च तक इसका लाभ नहीं ले सके थे."
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