विज्ञापन
This Article is From Aug 07, 2024

टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे

अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.

टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने मंगलवार को रियल एस्टेट संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ कर (LTCG Tax on Property Sale) के मामले में करदाताओं को राहत देने का प्रस्ताव रखा. अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.

वित्त विधेयक, 2024 में इस संशोधन का ब्योरा लोकसभा सदस्यों को वितरित किया गया है.

संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक, 23 जुलाई, 2024 से पहले मकान खरीदने वाला कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल (इंडेक्सेशन) किए बिना 12.5 प्रतिशत की नई योजना के तहत कर देने का विकल्प चुन सकता है.

इसके अलावा, उसके पास पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत कर का विकल्प भी होगा. दोनों विकल्पों में से जिसमें भी कर कम बने, वह उसका भुगतान कर सकता है.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पेश करते हुए संपत्ति की बिक्री से होने वाले इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के साथ कर को 12.5 प्रतिशत करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर विभिन्न तबकों में नाखुशी जताई जा रही थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
LTCG Tax On Property Sale, Indexation In LTCG Tax, Union Budget 2024, Nirmala Sitharaman, Direct Taxes
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com