Drugs(Medicines) Import via Navi Mumbai Airport: अब नवी मुंबई एयरपोर्ट से भी दवाओं का आयात हो सकेगा. यानी विदेश से दवाएं मंगानी हो तो नवी मुंबई एयरपोर्ट मंगाया जा सकेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में शुरू हुए महाराष्ट्र के 'नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट' से दवाओं के आयात (Import) को मंजूरी दे दी है. देश की फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन यानी दवा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है.
ड्रग्स रूल्स में हुआ बदलाव
स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए बकायदा 'ड्रग्स रूल्स, 1945' के नियम 43A (Rule 43A) में संसोधन किया है. इस बदलाव के बाद अब उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स की सूची में नवी मुंबई को भी शामिल कर लिया गया है, जहां से देश में दवाओं का आयात करने की कानूनी अनुमति है.
सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बाद फैसला
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' के प्रावधानों के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस फैसले को लागू करने से पहले 'ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड' (DTAB) के साथ गहन विचार-विमर्श और उचित परामर्श किया गया था.
इंडस्ट्रीज और मरीजों, दोनों को होगा फायदा
इस कदम से न केवल लॉजिस्टिक्स की लागत और समय में कमी आएगी, बल्कि फार्मा कंपनियों के लिए विदेशों से जरूरी कच्चा माल (API) और दवाएं मंगाना बेहद आसान हो जाएगा. मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही फार्मा हब होने के कारण इस नए रूट से दवाओं की सप्लाई चेन को एक नई रफ्तार मिलेगी. जाहिर है कि इसका फायदा अंतिम रूप से मरीजों को ही मिलेगा.
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