EPF Withdrawal Rules Explained: शादी का खर्च अक्सर लोगों के लिए बड़ा खर्च होता है. ऐसे में कई नौकरीपेशा लोग अपने पीएफ (PF) अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने के बारे में सोचते हैं. लेकिन आज भी ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि शादी के लिए पीएफ से कितना पैसा निकाला जा सकता है, किसकी शादी के लिए निकाला जा सकता है, कितनी बार निकासी की अनुमति है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है.
अगर आप भी शादी के खर्च के लिए पीएफ का पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो पहले EPFO के नए नियम जरूर जान लें. अब कर्मचारियों को पहले के मुकाबले ज्यादा बार एडवांस निकालने की सुविधा मिल रही है. आइए आसान भाषा में समझते हैं शादी के लिए पीएफ निकासी से जुड़े सभी जरूरी नियम....
💍 विवाह के लिए EPF एडवांस के नए नियम
— EPFO (@officialepfo) July 17, 2026
अब सदस्य अपनी एवं परिवार में विवाह के लिए सदस्यता अवधि के दौरान 5 बार तक EPF एडवांस ले सकते हैं।#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa pic.twitter.com/4xPuFj0VHO
शादी के लिए अब कितनी बार निकाल सकते हैं PF का पैसा?
EPFO के नए नियमों के मुताबिक, अब पीएफ सदस्य शादी के लिए एक या दो बार नहीं, बल्कि कुल 5 बार अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं. यानी जरूरत पड़ने पर अलग-अलग अवसरों पर पांच बार तक इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है. हालांकि हर निकासी EPFO के तय नियमों और पात्रता के अनुसार ही होगी.
किसकी शादी के लिए मिल सकता है PF एडवांस?
अगर आपको लगता है कि यह सुविधा सिर्फ अपनी शादी के लिए है, तो ऐसा नहीं है.EPFO के नियमों के अनुसार आप अपनी शादी, अपने बेटे या बेटी की शादी और अपने भाई या बहन की शादी के खर्च के लिए भी पीएफ खाते से एडवांस निकाल सकते हैं. यानी परिवार के इन सदस्यों की शादी होने पर भी यह सुविधा उपलब्ध है.
PF बैलेंस का कितना हिस्सा निकाल सकते हैं?
शादी के खर्च के लिए पीएफ सदस्य अपने खाते में जमा राशि का अधिकतम 75% तक एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं. पीएफ बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा हमेशा खाते में रखना होगा.बता दें कि निकाली जाने वाली राशि EPFO के नियमों और आपके उपलब्ध पीएफ बैलेंस के आधार पर तय होती है. इसलिए हर सदस्य को मिलने वाली रकम अलग-अलग हो सकती है.
अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद भी मिलेगा फायदा
EPFO ने एक और बड़ा बदलाव किया है. अब कर्मचारी सिर्फ एक साल की नौकरी पूरी होने के बाद भी शादी के लिए पीएफ एडवांस का फायदा ले सकते हैं. इससे पहले इस सुविधा के लिए अधिक समय तक नौकरी करने की शर्त होती थी. नए नियम से नए कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी.
ऑनलाइन PF एडवांस क्लेम कैसे करें?
अगर आपका UAN एक्टिव है और KYC पूरी हो चुकी है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन शादी के लिए पीएफ एडवांस का कर सकते हैं.
- इसके लिए सबसे पहले EPFO Member e-Sewa Portal पर जाएं
- UAN तथा पासवर्ड से लॉगिन करें.
- इसके बाद Online Services में जाकर Claim (Form-31, Form-19 & Form-10C) का विकल्प चुनें.
- अब अपने बैंक खाते का वेरीफिकेशन करें और Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
- इसके बाद PF Advance (Form-31) चुनें, वजह (Purpose) में Marriage का विकल्प चुनें.
- जितनी राशि निकालनी है उसे भरें और सबमिट कर दें.
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी?
शादी के लिए पीएफ एडवांस क्लेम करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है.जैसे:
- एक्टिव UAN
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- आधार, PAN और बैंक KYC
- बैंक अकाउंट की जानकारी
- शादी का कार्ड (Wedding Invitation)
अगर आपकी KYC पहले से पूरी है, तो क्लेम प्रक्रिया और आसान हो जाती है.
PF का पैसा निकालने से पहले जरूर समझ लें ये बात
पीएफ का पैसा आपकी रिटायरमेंट सेविंग यानी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए जमा किया जाता है. ऐसे में शादी के लिए निकाली गई राशि आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को कम कर देती है. इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के समय आपके खाते में जमा रकम पहले से कम हो सकती है. इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट का कहना है कि पीएफ से एडवांस तभी निकालें, जब सच में इसकी जरूरत हो और आपके पास दूसरा ऑप्शन न हो. इससे आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर असर नहीं पड़ेगा.
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