दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है क्योंकि दिल्ली सरकार जल्द ही ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत सब्सिडी के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी. अब सिर्फ गाड़ी खरीद लेना काफी नहीं होगा बल्कि सब्सिडी पाने के लिए खरीदार को खुद ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. अगर आरसी बनने के 30 दिन के अंदर आवेदन नहीं किया, तो हजारों रुपए का फायदा हाथ से निकल सकता है. नई व्यवस्था का मकसद पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाना है. सरकार चाहती है कि सभी आवेदन एक ही पोर्टल के जरिए लिए जाएं, ताकि सब्सिडी सीधे पात्र लोगों तक पहुंच सके.
आरसी बनते ही शुरू हो जाएगी 30 दिन की गिनती
जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन पूरा होगा और आरसी जारी होगी, उसी दिन से 30 दिन की समय सीमा शुरू हो जाएगी. इसी दौरान पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी होगा. इस समय सीमा के अंदर आवेदन करने पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 30,000 रुपए तक, इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है. वहीं 30 लाख रुपए तक (एक्स-शोरूम) कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट भी मिलेगी. सरकार ने साफ कर दिया है कि यह कोई सलाह नहीं, बल्कि अंतिम समय सीमा है. 30 दिन बीतने के बाद किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
आवेदन से पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
सब्सिडी लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. सबसे पहले यह साबित करना होगा कि आप दिल्ली के निवासी हैं. इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या दिल्ली के पते वाला बिजली, पानी या गैस का हालिया बिल इस्तेमाल किया जा सकता है.
इसके अलावा वाहन की आरसी ओनरशिप के सबूत के तौर पर जरूरी होगी. सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए कैंसल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी भी देनी पड़ सकती है. हालांकि पोर्टल पर काम अभी जारी है. इसलिए लॉन्च के समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स की अंतिम लिस्ट में थोड़ा बदलाव हो सकता है.
किसे मिलेगा फायदा और कौन रहेगा बाहर?
नई ईवी पॉलिसी के तहत सिर्फ नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही सब्सिडी मिलेगी. वाहन दिल्ली की अधिकृत डीलरशिप से खरीदा गया होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली में ही होना जरूरी है. अगर आपने सेकेंड हैंड या पुराना इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह अगर कोई दिल्ली का रहने वाला है लेकिन उसने गाड़ी किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर कराई है, तो वह भी सब्सिडी का दावा नहीं कर सकेगा.
हाइब्रिड व्हीकल खरीदने वालों को भी इस पॉलिसी के तहत कोई खरीद सब्सिडी नहीं मिलेगी. पहले 50% रोड टैक्स छूट की चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन मौजूदा पॉलिसी में सिर्फ पूरी तरह बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल ही शामिल किए गए हैं.
अब डीलर नहीं, सीधे पोर्टल पर होगा पूरा काम
नई व्यवस्था में सब्सिडी के लिए डीलर या आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार एक ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन, जांच और सब्सिडी जारी करने की पूरी प्रक्रिया पूरी करेगी. अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं या हाल ही में खरीदा है, तो आरसी जारी होने की तारीख जरूर याद रखें. 30 दिन के अंदर आवेदन करना ही सब्सिडी पाने की सबसे जरूरी शर्त होगी.
(ये खबर इंटर्न मधुलिका ने तैयार की है)
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