मंजू वर्मा की अर्जी खारिज हो गई है.
पटना:
पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. उनके पति की अग्रिम ज़मानत याचिका पहले ही ख़ारिज हो चुकी है. हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि मामले की जांच में लगी बेगूसराय पुलिस को तमाम आरोप सही मिले थे, लेकिन इस आधार पर गिरफ़्तारी से बच रही थी कि उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका पटना हाई कोर्ट में लम्बित है. मंजू वर्मा बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री थीं, लेकिन उन्हें इस आधार पर इस्तीफ़ा देना पड़ा था कि उनके पति निरंतर ब्रजेश वर्मा के सम्पर्क में रहते थे और कई बार वो मुज़फ़्फ़रपुर भी गये थे.
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हालांकि मंजू वर्मा का कहना था कि उनका ब्रजेश से कोई नजदीकी संबंध नहीं है, लेकिन देखना यह है कि अब पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करती है या उन्हें ख़ुद कोर्ट के सामने सरेंडर करने का इंतज़ार करती है. आपको बता दें कि मुज़फ़्फ़रपुर के शेल्टर होम बच्चियों से रेप के मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपी है. मामले की जांच जारी है.
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