विज्ञापन

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास, डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगा

पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में राजद के बाहुबली नेता मो. शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था. हालांकि सुनवाई के बीच में आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, इसलिए उनके खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया.

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास, डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगा
पत्रकार राजदेव रंजन. (फाइल फोटो)
  • मुजफ्फरपुर की अदालत ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना सुनाया.
  • हत्या 2016 में हुई थी और बाद में बिहार सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली थी.
  • राजद के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था, पर उनकी मृत्यु के कारण मामला खत्म हुआ.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
मुजफ्फरपुर (बिहार):

बिहार के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बुधवार को मुजफ्फरपुर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राजदेव रंजन हत्याकांड में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. साथ ही कुल डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. कोर्ट ने यह सज़ा रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता को सुनाई. मालूम हो कि पत्रकार राजदेव रंजन की 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तब यह मामला काफी सुर्खियों में गया था. बाद में सीबीआई ने बिहार सरकार के अनुरोध पर इस केस की जांच अपने हाथ में ली थी.

राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का नाम आया था सामने

जांच के दौरान कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में राजद के बाहुबली नेता मो. शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था. हालांकि सुनवाई के बीच में आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, इसलिए उनके खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया.

अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों दोषियों को दोषी पाया और कड़ी सज़ा सुनाई. साथ ही, अदालत ने पीड़ित परिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के ज़रिए मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया है.

दरअसल मुजफ्फरपुर स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीन अलग अलग धाराओं में ये सजा सुनाई गई है. इस मामले में बीते 30 अगस्त को 6 आरोपी में से तीन को दोषी करार दिया गया था, जबकि तीन को दोष मुक्त घोषित किया था.

मामले में विशेष कोर्ट के लोक अभियोजन राकेश दूबे ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर था और आज सजा मिली है.अन्य तीन को दोष मुक्त किया गया था साक्ष्य के अभाव में इस मामले में आगे करवाई को देख रहे हैं. यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था.

वहीं इस मामले में आरोपी पक्ष के अधिवक्ता शरद कुमार ने कहा कि तीन लोगों को सजा सुनाई गई है. इस मामले में हम आगे की अपील करेंगे. जो साक्ष्य CBI के द्वारा दिया गया था वह तकनीकी और मानवीय रूप में सही नहीं था. आगे हम लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com