नीतीश कुमार और शरद यादव (फाइल फोटो).
पटना:
निर्वाचन आयोग ने जनता दल (यूनाईटेड) के शरद यादव धड़े की ‘तीर’ चुनाव चिह्न की मांग को खारिज करने का आदेश जारी कर दिया है. चुनाव आयोग ने इस संबध में शनिवार को विस्तृत आदेश पारित कर दिया.
निर्वाचन आयोग ने 17 नवम्बर के अपने आदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धड़े को वास्तविक जेडीयू के तौर पर मान्यता दे दी थी. अदालत ने शरद यादव गुट के छोटूभाई वसावा को छूट दी है कि आयोग के फैसले को वह चुनौती दे सकते हैं. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने कहा था कि अदालत के फैसले के आलोक में चुनाव आयोग 27 नवम्बर या इससे पहले विस्तृत आदेश पारित करेगा.
यह भी पढ़ें : जनता दल यूनाइटेड गुजरात में चुनाव तो लड़ेगी लेकिन नीतीश प्रचार नहीं करेंगे
चुनाव चिह्न के मामले में गुजरात के विधायक छोटूभाई वसावा ने याचिका दायर की है. वसावा जेडीयू के यादव धड़े के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं. गुजरात में नीतीश कुमार धड़े के प्रत्याशियों ने ‘तीर’ चुनाव चिह्न के साथ नामांकन दाखिल कर दिए हैं.
VIDEO : जेडीयू नीतीश कुमार की
नीतीश कुमार ने जुलाई में बीजेपी से हाथ मिला लिया था. इसके बाद शरद यादव और नीतीश कुमार ने अपने रास्ते अलग कर लिए. इसके बाद जेडीयू पर नियंत्रण को लेकर विवाद शुरू हो गया.
निर्वाचन आयोग ने 17 नवम्बर के अपने आदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धड़े को वास्तविक जेडीयू के तौर पर मान्यता दे दी थी. अदालत ने शरद यादव गुट के छोटूभाई वसावा को छूट दी है कि आयोग के फैसले को वह चुनौती दे सकते हैं. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने कहा था कि अदालत के फैसले के आलोक में चुनाव आयोग 27 नवम्बर या इससे पहले विस्तृत आदेश पारित करेगा.
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चुनाव चिह्न के मामले में गुजरात के विधायक छोटूभाई वसावा ने याचिका दायर की है. वसावा जेडीयू के यादव धड़े के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं. गुजरात में नीतीश कुमार धड़े के प्रत्याशियों ने ‘तीर’ चुनाव चिह्न के साथ नामांकन दाखिल कर दिए हैं.
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नीतीश कुमार ने जुलाई में बीजेपी से हाथ मिला लिया था. इसके बाद शरद यादव और नीतीश कुमार ने अपने रास्ते अलग कर लिए. इसके बाद जेडीयू पर नियंत्रण को लेकर विवाद शुरू हो गया.
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