प्रतीकात्मक फोटो
पटना:
बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस बार दिलचस्प चुनाव चिन्ह आवंटित किये गए हैं, जिनमें हरी मिर्च, फूलगोभी, टेलीफोन, जूता, चप्पल, आइसक्रीम, बाल्टी आदि शामिल हैं।
जहां राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह दिलचस्प हैं, वहीं चुनाव लड़ने वाले दलों के नाम भी काफी रोचक हैं। इनमें आप और हम पार्टी, नेशनल टाइगर पार्टी, साथी और आपका फैसला पार्टी और नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं।
जीतन राम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (एस) को टेलीफोन चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है। उनकी पार्टी को सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए चिन्ह प्रदान किया गया है।
चुनाव में उतरने वाली एक अन्य पार्टी लोक आवाज दल को हरी मिर्च चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। उसे 50 सीटों के लिए चिन्ह प्रदान किया गया है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को आइसक्रीम चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है।
बिहार में पांच चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 56 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं।
चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अनुसार, चिन्ह या तो आरक्षित होते हैं या मुक्त होते हैं। आरक्षित चिन्ह ऐसे चिन्ह होते हैं, जो विशेषतौर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए होते हैं। मुक्त चिन्ह ऐसे होते हैं, जो मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए आरक्षित चिन्ह के अतिरिक्त होते हैं।
जहां राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह दिलचस्प हैं, वहीं चुनाव लड़ने वाले दलों के नाम भी काफी रोचक हैं। इनमें आप और हम पार्टी, नेशनल टाइगर पार्टी, साथी और आपका फैसला पार्टी और नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं।
जीतन राम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (एस) को टेलीफोन चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है। उनकी पार्टी को सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए चिन्ह प्रदान किया गया है।
चुनाव में उतरने वाली एक अन्य पार्टी लोक आवाज दल को हरी मिर्च चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। उसे 50 सीटों के लिए चिन्ह प्रदान किया गया है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को आइसक्रीम चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है।
बिहार में पांच चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 56 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं।
चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अनुसार, चिन्ह या तो आरक्षित होते हैं या मुक्त होते हैं। आरक्षित चिन्ह ऐसे चिन्ह होते हैं, जो विशेषतौर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए होते हैं। मुक्त चिन्ह ऐसे होते हैं, जो मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए आरक्षित चिन्ह के अतिरिक्त होते हैं।
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