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This Article is From Jan 08, 2018

...तो इस वजह से कोर्ट ने लालू यादव की सजा कम करने की दलील नहीं मानी

जानिये क्यों लालू यादव को दोषी करार दिये जाने के बाद कोर्ट ने उनकी सजा कम करने की दलील क्यों नहीं मानी.

...तो इस वजह से कोर्ट ने लालू यादव की सजा कम करने की दलील नहीं मानी
लालू यादव (फाइल फोटो)
  • लालू यादव को साढ़े तीन साल की जेल और पांच लाख जुर्मान की सजा हुई है.
  • बीमारी की दलील को भी कोर्ट ने किया खारिज.
  • लालू के लॉ की डिग्री की भी दलील कोर्ट ने नहीं मानी.
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पटना: चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को कोर्ट ने शनिवार को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई. मगर लालू यादव के वकीलों ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट जज शिवपाल सिंह के सामने सजा कम करवाने के लिए कई तरह की दलीलें रखीं. लालू यादव ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट के सामने 69 साल की उम्र का हवाला देते हुए कहा कि उनका वाल्व बदला जा चुका है और उन्हें स्पिरोमेट्री करने और सांस के लिए अलग-अलग अभ्यास करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा समय-समय पर उनका ब्लड शुगर और दांतों की जांच कराने की सलाह दी गई है. वकील ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि लालू यादव को डायबिटीज भी है और हर दिन उन्हें अठारह अलग-अलग तरह की दवा खानी होती है. 

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सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील चितरंजन सिन्हा ने लालू को डायबेटिक की नई समस्या और किडनी में भी समस्या की शिकायत बताई. इन सभी बीमारियों के बारे में सारे कागजात भी कोर्ट में पेश किये गये. आखिर में इसके भी कागजात दिये गये कि लालू यादव वकील हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही है. 

मगर सीबीआई द्वारा लालू यादव के मेडिकल रिपोर्ट को एक बहाना बताते हुए यह कहा गया कि वो इतने फिट हैं कि हाल ही में उन्होंने सरकार के विरोध में एक रैली का भी आयोजन किया था. इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री रहते चारा घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ मिली-भगत से सरकार के कोषागार से लूट जारी रहने दी. जब वो राज्य के मुख्यमंत्री या वित मंत्री थे तब उन्होंने इस घोटाले को रोकने में कभी कोई गम्भीरता नहीं दिखाई. 

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लालू के वकालत के लाइसेन्स की चर्चा करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्होंने वकालत का लाइसेन्स इस घोटाले के उजागर होने के बाद के सालों में इस उद्देश्य से लिया कि कोर्ट में सज़ा के समय उन्हें इसका लाभ मिल सके.  

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