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बिहार: नशे में महिला को सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला था, अब कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 2023 में शराब के नशे में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुना दिया.

बिहार: नशे में महिला को सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला था, अब कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
अदालत ने दोषी रुदल राय को 10 साल की सजा सुनाई है.
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पश्चिमी चंपारण:

शराब के नशे में मारपीट और उससे लगी चोट से एक महिला की मौत के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने दोषी रुदल राय को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने जेल में और बिताने होंगे. 

मामला पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर थाने का है, जहां 2023 में रुदल राय ने नशे में धुत होकर एक महिला को सड़क पर इतना बुरा पीटा कि उसकी मौत हो गई. 

क्या था पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मामला रामनगर थाना क्षेत्र के छठियाघाट का है. यहां रहने वाले रुदल राय पर कमरुल नेशा के साथ मारपीट करने का आरोप था. 

बताया गया कि घटना के समय रुदल राय शराब के नशे में था. इसी दौरान उसने महिला के साथ मारपीट की और उन्हें पीसीसी सड़क पर पटक दिया. 

इस घटना में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई. हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

19 अप्रैल 2023 को दर्ज हुआ था मामला

इस घटना को लेकर 19 अप्रैल 2023 को रामनगर थाने में केस दर्ज किया गया था. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने रुदल राय को दोषी करार दिया.

10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी

बगहा कोर्ट के जस्टिस राजीव कुमार द्विवेदी ने 15 अक्टूबर को रुदल राय को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. 

अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की सजा और भुगतनी होगी.

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