
लालू यादव (फाइल फोटो)
मुजफ्फरपुर:
गोमांस मुद्दे पर विवादित बयान को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत ने इस बाबत बुधवार को लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) राम चंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाने को निर्देश दिया कि हिंदू भी गोमांस खाते हैं वाले लालू प्रसाद के बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
इस मामले में सोमवार को वकील सुधीर ओझा की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया। मुजफ्फरपुर की अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश ऐसे समय में दिया है जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को 'नरभक्षी' करार देने के मामले में उनके खिलाफ पटना और जमुई में पहले ही दो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
एसीजेएम ने निर्देश दिया कि आरजेडी प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 160, 291 और 295 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। गोमांस के मुद्दे पर बयान को लेकर लालू प्रसाद के खिलाफ पटना और अररिया की अदालतों में भी शिकायतें दाखिल की जा चुकी हैं।
अररिया में दाखिल शिकायत पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) राम चंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाने को निर्देश दिया कि हिंदू भी गोमांस खाते हैं वाले लालू प्रसाद के बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
इस मामले में सोमवार को वकील सुधीर ओझा की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया। मुजफ्फरपुर की अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश ऐसे समय में दिया है जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को 'नरभक्षी' करार देने के मामले में उनके खिलाफ पटना और जमुई में पहले ही दो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
एसीजेएम ने निर्देश दिया कि आरजेडी प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 160, 291 और 295 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। गोमांस के मुद्दे पर बयान को लेकर लालू प्रसाद के खिलाफ पटना और अररिया की अदालतों में भी शिकायतें दाखिल की जा चुकी हैं।
अररिया में दाखिल शिकायत पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है।
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