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हरियाणा के NH-44 के लेटेस्ट बिना बैरियर वाले Toll का 72 घंटे का नियम जानते हैं आप?

हरियाणा के बस्तारा में NH-44 पर राज्य का पहला और देश का चौथा बिना बैरियर वाला टोल प्लाजा (Barrierless Toll) शुरू हो गया है. अब गाड़ियों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. जानिए क्या है नया नियम और कैसे लगेगा दोगुना जुर्माना.

हरियाणा के NH-44 के लेटेस्ट बिना बैरियर वाले Toll का 72 घंटे का नियम जानते हैं आप?
NH-44 पर हरियाणा का पहला और देश का चौथा बिना बैरियर वाला टोल प्लाजा शुरू हुआ.
Photo Credit: Unsplash (जेनेरिक इमेज)

हरियाणा ने राज्य के सबसे बिजी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर स्थित बस्तारा टोल प्लाजा को पूरी तरह से 'बैरियरलेस' यानी बिना बैरियर वाला बना दिया है. इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद यह तौर पर पूरी तरह काम करने लगेगा. अब गाड़ियों को टोल टैक्स देने के लिए रुकने या कतार में खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, जिससे न केवल समय बचेगा बल्कि ईंधन की बर्बादी भी रुकेगी.

देश का चौथा बिना बैरियर वाला टोल प्लाजा

हरियाणा का बस्तारा टोल प्लाजा देश का चौथा ऐसा टोल बूथ बन गया है जहां से बैरियर हटा दिए गए हैं. इस नए सिस्टम को 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है. इस तकनीक के आने के बाद अब गाड़ियां बिना ब्रेक लगाए सामान्य रफ्तार से टोल प्लाजा पार कर सकेंगी. टोल की रकम ऑटोमैटिक तरीके से बिना किसी इंसानी दखल के गाड़ी के फास्टैग और नंबर प्लेट की मदद से अपने आप कट जाएगी.

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कैसे काम करती है यह आधुनिक MLFF तकनीक?

बस्तारा टोल प्लाजा पर अब पूरी तरह से ऑटोमैटिक मशीनों को लगाया गया है. इसके लिए हाइवे पर खास तरह के ऊंचे गेट (गैंट्री) बनाए गए हैं जिन पर कई एडवांस उपकरण लगे हैं. इनमें फास्टैग को पढ़ने के लिए RFID रीडर और एंटीना लगाए गए हैं. इसके अलावा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे, लिडार (LIDAR) और राडार-बेस्ड व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जो रात के अंधेरे में भी गाड़ी की रफ्तार और उसकी नंबर प्लेट को आसानी से पहचान लेते हैं.

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72 घंटे का नया नियम: वरना लगेगा दोगुना जुर्माना

NHAI ने इस नए सिस्टम के साथ एक बेहद जरूरी नियम भी लागू किया है. अगर किसी तकनीकी खराबी या फास्टैग में बैलेंस न होने की वजह से आपका टोल तुरंत नहीं कट पाता है, तो आपको एक ई-नोटिस (e-Notice) भेजा जाएगा. यदि आप नोटिस मिलने के 72 घंटे के अंदर बकाया टोल का भुगतान कर देते हैं, तो सिर्फ सामान्य टोल राशि ही कटेगी. अगर आप 72 घंटे के भीतर भुगतान करने में चूक जाते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा और टोल की राशि दोगुनी काटी जाएगी. इसलिए वाहन चालकों को अपने मैसेज और फास्टैग बैलेंस पर नजर रखनी होगी.

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