देश की राजधानी Delhi में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने EV Policy 2.0 (2026–2030) का ड्राफ्ट जारी किया है. इस नई पॉलिसी का उद्देश्य पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर निर्भरता कम करना है. 11 अप्रैल 2026 को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह ड्राफ्ट जारी किया और इसे अंतिम रूप देने से पहले 30 दिनों तक जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं. इस पॉलिसी में इंसेंटिव, टैक्स छूट और सख्त नियमा आदि शामिल हैं.
पेट्रोल गाड़ियों पर सख्ती
इस पॉलिसी के तहत आने वाले सालों में पेट्रोल वाहनों पर धीरे-धीरे रोक लगाने की योजना है. दिल्ली में दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकती है. वहीं, 1 जनवरी 2027 से इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को अनिवार्य किया जा सकता है. कमर्शियल गाड़ियों के लिए नियम और भी सख्त होंगे, जहां 2026 से नए पेट्रोल-डीजल टू-व्हीलर और हल्के माल वाहनों (3.5 टन तक) की अनुमति नहीं दी जाएगी.

EV खरीदने पर मिलेगा इंसेंटिव
इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गीड़ियां खरीदने वालों के लिए खास इंसेंटिव दिए गए हैं. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर पहले साल में ₹10,000 प्रति kWh तक का लाभ मिलेगा, जो अधिकतम ₹30,000 तक हो सकता है. दूसरे और तीसरे साल में यह इंसेंटिव धीरे-धीरे कम हो जाएगा, ताकि लोग जल्दी से जल्दी EV अपनाएं.
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए पहले साल ₹50,000 का इंसेंटिव मिलेगा, जो दूसरे साल ₹40,000 और तीसरे साल ₹30,000 हो जाएगा. वहीं, N1 कैटेगरी के छोटे कमर्शियल गाड़ियों (जैसे छोटे ट्रक) के लिए पहले साल ₹1 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो बाद में कम होता जाएगा.
इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को फायदा
₹30 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी बड़ा फायदा मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी BS-IV या उससे पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करता है, तो उसे अतिरिक्त इंसेंटिव मिल सकता है. यह फायदा सिर्फ पहले 1 लाख लोगों को ही मिलेगा. इसके तहत मिलने वाली राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जो PM E-DRIVE Scheme के नियमों के अनुसार होगी.
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टैक्स में बड़ी छूट
इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है. ₹30 लाख तक की कारों को पूरा फायदा मिलेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को 50% तक की छूट दी जाएगी. वहीं, ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों को यह फायदा नहीं मिलेगा.
स्क्रैपेज स्कीम का फायदा
पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपेज स्कीम भी लागू की गई है. इसके तहत टू-व्हीलर पर ₹10,000, थ्री-व्हीलर पर ₹25,000 और N1 ट्रक पर ₹50,000 तक का बोनस मिलेगा. यह स्कीम BS-IV या उससे पुराने वाहनों पर लागू होगी.
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