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OLA, Uber और Rapido में सफर से पहले टिप का खेल खत्म! सरकार ने दिया आदेश, नहीं दिखेगा ये ऑप्शन

कैब बुकिंग ऐप्स जैसे ओला-उबर या रैपिडो अब राइड से पहले टिप नहीं मांग सकेंगे. सरकार ने प्री-राइड टिपिंग और अतिरिक्त पेमेंट वाले फीचर्स हटाने के निर्देश दिए हैं.

OLA, Uber और Rapido में सफर से पहले टिप का खेल खत्म! सरकार ने दिया आदेश, नहीं दिखेगा ये ऑप्शन
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अगर आपको भी OLA, Uber या Rapido से कैब बुक करते समय टिप देने का ऑप्शन दिखता है तो आपके लिए अच्छी खबर है. ऐप से कैब या दूसरी गाड़ी बुक करने वाले यात्रियों को अब सफर शुरू होने से पहले टिप देने के लिए नहीं कहा जा सकता है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने व्हीकल एग्रीगेटर्स (जैसे-OLA, Uber या Rapido) को अपने मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऐसे विकल्प हटाने को कहा है. मंत्रालय के मुताबिक, सफर से पहले टिप मांगने या एडिशनल पेमेंट को बेहतर सर्विस से जोड़ने वाले फीचर्स Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 का उल्लंघन करते हैं.

आपको बता दें कि कुछ ऐप्स में बुकिंग के दौरान यात्रियों को पहले से टिप देने या अतिरिक्त रकम देकर राइड जल्दी कन्फर्म होने जैसे संकेत दिए जा रहे थे. इसी को लेकर मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है.

बुकिंग से पहले नहीं दिखेंगे टिप वाले मैसेज

मंत्रालय ने कहा है कि राइड स्वीकार या पूरी होने से पहले यात्रियों को ऐसे मैसेज या विकल्प नहीं दिखाए जाने चाहिए, जो उन्हें एडिशनल पेमेंट करने के लिए मोटिवेट करें. इनमें “एडवांस टिप”, “चूज एन ऐड-ऑन” और “जल्दी राइड कन्फर्म करने के चांस को इम्प्रूव करें” जैसे प्रॉम्प्ट शामिल हैं. इसके अलावा “A driver may be more likely to accept this trip if you add a tip” जैसे मैसेज भी नहीं दिखाए जा सकते हैं.

मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि ऐप का कोई भी फीचर ऐसा संकेत नहीं देना चाहिए कि अतिरिक्त पेमेंट करने से राइड कन्फर्म होने, ड्राइवर के राइड स्वीकार करने, ड्राइवर अलॉट होने, वेटिंग टाइम या सर्विस की क्वालिटी में सुधार हो सकता है.

सफर पूरा होने के बाद ही दे सकेंगे टिप

Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 के क्लॉउज 14.15 का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि यात्री ड्राइवर को स्वेच्छा से टिप सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद दे सकते हैं. यानी टिप देना पूरी तरह यात्री की इच्छा पर निर्भर होगा. राइड बुक करते समय या राइड शुरू होने से पहले टिप देने का ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है. मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि यात्री की ओर से दी गई पूरी टिप ड्राइवर को ही मिलनी चाहिए. एग्रीगेटर इसमें से कोई रकम नहीं काट सकता है. मंत्रालय ने ये भी कहा कि ऐसे फीचर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन नहीं करने चाहिए.

ऐप कंपनियों को तुरंत बदलाव करने के निर्देश

11 अगस्त को जारी एडवाइजरी में सभी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स को अपने मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तुरंत समीक्षा करने को कहा गया है. मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं होने वाले किसी भी इंटरफेस या फीचर को बिना देरी के बदलना होगा. सरकार का यह निर्देश ऐसे समय आया है जब Central Consumer Protection Authority पहले ही राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स को इस तरह की प्री-राइड टिपिंग की प्रथा बंद करने का निर्देश दे चुका है.

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