विज्ञापन
This Article is From Nov 14, 2018

मध्यप्रदेश : चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

याचिका में कहा गया है कि अपशिष्ट पदार्थ अधिनियम की श्रेणी में प्लास्टिक से बनने वाले फ्लेक्स, होर्डिंग व झंडे भी शामिल

मध्यप्रदेश : चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
जबलपुर हाईकोर्ट.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
चुनाव के दौरान प्रतिदिन प्रचार के लिए दस टन प्लास्टिक का उपयोग
प्रदेश में प्लास्टिक के बैग का उत्पादन, भंडारण व उपयोग प्रतिबंधित
कोर्ट ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की
जबलपुर: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान प्लास्टिक की चुनाव सामग्री के इस्तेमाल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी कर प्रतिवादियों से दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.

याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीके जायसवाल व न्यायमूर्ति बीके श्रीवास्तव की युगल पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की.

जबलपुर निवासी संजीव कुमार पांडे की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि अपशिष्ट पदार्थ अधिनियम की श्रेणी में प्लास्टिक से बनने वाले फ्लेक्स, होर्डिंग व झंडे भी आते हैं. केन्द्रीय प्लास्टिक पदार्थ प्रतिबंधित सूची में भी यह शामिल हैं. इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है. एक अनुमान के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रतिदिन प्रचार-प्रसार के लिए दस टन प्लास्टिक से बने फ्लेक्स, होर्डिंग व झंडे का उपयोग होगा. इतनी भारी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन पर्यावरण की लिए घातक है.

यह भी पढ़ें : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावः सड़क पर पत्रकारों से बातचीत में फंसे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, मामला दर्ज

याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में प्लास्टिक के बैग का उत्पादन, भंडारण व उपयोग प्रतिबंधित है. सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट ने भी उचित ठहराया था. जब प्लास्टिक के कैरी-बैग का उपयोग प्रतिबंधित है तो प्लास्टिक का उपयोग चुनाव प्रचार सामग्री में क्यों किया जा रहा है.

VIDEO : मध्यप्रदेश में महासंग्राम

याचिका में प्रदेश सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका की सुनवाई के बाद युगल पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
(इनपुट भाषा से)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: