चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में एक्जिट पोल पर पाबंदी नौ मार्च तक के लिए बढ़ायी

चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में एक्जिट पोल पर पाबंदी नौ मार्च तक के लिए बढ़ायी

देहरादून:

चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तराखंड में एक्जिट पोल कराने पर पाबंदी कर्णप्रयाग सीट पर मतदान बाकी रहने के मद्देनजर नौ मार्च की शाम साढ़े पांच बजे तके लिए बढ़ा दी. चुनाव आयोग की पिछली अधिसूचना के मुताबिक प्रतिबंध की अवधि आठ मार्च को खत्म होने वाली थी.

उत्तराखंड में 79 विधानसभाक्षेत्रों में 69 पर 15 फरवरी को मतदान हुआ था. लेकिन कर्णप्रयाग सीट पर मतदान बसपा उम्मीदवार कुलदीप सिंह कांवसी के महज कुछ दिन पहले ही सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद नहीं हो सका था. इस सीट पर अब मतदान नौ मार्च को होगा.

उधर, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी. वेंकटेश ने बताया कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा अन्य किसी भी माध्यम से एक्जिट पोल के परिणामों के प्रसारण, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार पर नौ मार्च की शाम 5.30 बजे तक के लिए रोक लगा दी है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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