खास बातें
- उत्तराखंड में बिना मतदाता पहचान पत्र के मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। 30 जनवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में वे ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
देहरादून: उत्तराखंड में बिना मतदाता पहचान पत्र के मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। 30 जनवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में वे ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूरी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने वोट डालने के लिये पासपोर्ट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाकघर के पासबुक या जाति प्रमाण पत्र जैसे 14 मूल दस्तावेजों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है।
उन्होंने कहा कि अप्रवासी भारतीय अपने मूल पासपोर्ट के अलावा 14 वैकल्पिक दस्तावेज का इस्तेमाल मतदान के लिये कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस महीने की अंतिम तिथि को अपने दौरे में कहा था कि चुनाव के दिन सिर्फ फोटो आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा।