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This Article is From Feb 20, 2012

आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहुल के खिलाफ एफआईआर

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने निर्धारित मार्ग और निर्धारित समय की अनदेखी कर रोड शो करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई।
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कानपुर: कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेश दीक्षित सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने निर्धारित मार्ग और निर्धारित समय की अनदेखी कर रोड शो करने के आरोप में कैंट पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई।

कानपुर के जिलाधिकारी हरिओम ने बताया कि शहर में धारा 144 लागू थी और चुनाव आचार संहिता भी लागू है। जिला प्रशासन ने राहुल गांधी के रोड शो के लिए एक निर्धारित समय दस बजे से 12 बजे तक का और 20 किलोमीटर का मार्ग निर्धारित किया था लेकिन राहुल गांधी ने इसका उल्लंघन करते हुए तय समय से ज्यादा समय तक तो रोड शो निकाला साथ ही प्रशासन द्वारा तय की गई दूरी से ज्यादा दूरी भी तय की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और इस रोड शो के आयोजक शहर कांग्रेस के अध्यक्ष महेश दीक्षित के खिलाफ कैंट पुलिस स्टेशन में धारा 144 का उल्लंघन करने के लिये भादंसं की धारा 188, 283 और 290 के तहत के तहत मामला दर्ज कराया गया है।

कानपुर पुलिस के डीआईजी राजेश राय ने बताया कि अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि जब शहर में धारा 144 लागू होती है और जब कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसके तहत भादंसं की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होता है। इसके अतिरिक्त भादंसं की धारा 283 और 290 में ‘पब्लिक न्युसेंस’ आता है जिसके तहत आम लोगों की परेशानी का मामला होता है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन इसी के अन्तर्गत आता है।

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