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This Article is From Jul 31, 2016

गुजरात : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS अधिकारी ED की गिरफ्त में

गुजरात : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS अधिकारी ED की गिरफ्त में
  • ED ने कहा प्रदीप शर्मा जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे
  • मामला साल 2004 का भुज में सरकारी जमिल से जुड़ा है
  • सीआईडी ने भी शर्मा को गिरफ्तार किया था, बाद में उन्हें जमानत मिल गई
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अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के संबंध में रविवार को गुजरात कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया.

अधिकारियों ने कहा कि गुजरात सीआईडी की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून के तहत शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. उनके पूछताछ के लिए यहां ईडी कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने दावा किया कि साल 1994 बैच के अधिकारी जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी थी, जबकि ईडी ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हलफनामा दायर किया था.

यह मामला साल 2004 में मैसर्स वेल्सपन इंडिया लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों वेल्सपन पावर एंड स्टील तथा वेल्सपन गुजरात स्टाइल रोहारन को औद्योगिक उपयोग के लिए भुज में सरकारी भूमि देने से जुड़ा है. जब शर्मा जिला कलेक्टर और जिला भूमि मूल्यांकन समिति के प्रमुख थे.

केन्द्रीय एजेंसी ने इस मामले की जांच में पाया कि शर्मा ने गुजरात सरकार के दिशानिर्देशों तथा नियमों का उल्लंघन करते हुए इन कंपनियों को कथित रूप से सस्ते दामों पर जमीन देने को मंजूरी दी थी.

एजेंसी ने कहा कि इस आवंटन से शर्मा ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकारी राजस्व को करीब 1.20 करोड़ रुपये का कथित रूप से नुकसान पहुंचाया. इस मामले में सीआईडी ने शर्मा को पहले गिरफ्तार किया था और उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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