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This Article is From Apr 30, 2015

हिमाचल में हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे स्टेशन की कुर्की!

शिमला: किसानों को वक्त पर मुआवज़ा नहीं मिलने के एक मामले में हिमाचल प्रदेश में एक मिसाल कायम हुई है, जहां मुआवज़े का बकाया पैसा नहीं देने पर कोर्ट के आदेश के बाद एक रेलवे स्टेशन की कुर्की ज़ब्ती कर दी गई है।

कोर्ट के आदेश के बाद पहले स्टेशन मास्टर के कमरे में ताला लगा फिर एक एक कर सारे कमरे सील हुए। यहां तक कि मेन गेट पर भी कोर्ट के आदेश पर ताला लटक गया।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के चुरारु टकराला स्टेशन की यह कुर्की की गई है।

यहां पर दो किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने जब्ती के आदेश दिए हैं।

पीड़ित किसान का कहना है कि हमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया था और जमीन जाने के बाद कोर्ट का रास्ता ही बचा था। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया।

बता दें कि ये मामला 1998 का है जब उना से चुरारु टकराला तक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। जिन दो किसानों की जमीन ली गई वे कम मुआवजे की गुहार लेकर कोर्ट चले गए। मामला हाइकोर्ट तक पहुंचा तो 2012 में मुआवजा देने का आदेश हुआ था। हालांकि रेलवे का कहना है कि पैसा जमा करा दिया गया था।

जब देश में किसानों की जमीन लेने और उचित मुआवजा नहीं मिलने पर बहस चल रही हो, एक रेलवे स्टेशन की जब्ती का ये आदेश किसी कड़े संदेश से कम नहीं।

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