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This Article is From Mar 18, 2021

जापान में सरकारी कर्मचारी ने समय से 2 मिनट पहले छोड़ा ऑफिस, तो कट गई मोटी सैलरी

जापान में एक सरकारी कर्मचारी (Government Employee) के नियमों के अनुसार काम न करने पर उसकी मोटी सैलरी काट ली गई. वजह यह थी कि उस कर्मचारी ने सिर्फ दो मिनट पहले दफ्तर छोड़ा था यानि वह समय से दो मिनट पहले ही दफ्तर से निकल गई थी.

जापान में सरकारी कर्मचारी ने समय से 2 मिनट पहले छोड़ा ऑफिस, तो कट गई मोटी सैलरी
जापान में सरकारी कर्मचारी ने समय से 2 मिनट पहले छोड़ा ऑफिस, तो कट गई मोटी सैलरी

दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जो कर्मचारियों को अपने तरीके से काम करने की सुविधा देती हैं, वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त नियम और उनका उल्लंघन करने वालों के लिए दंड निश्चित किए हैं. लेकिन, क्या आपने कभी किसी सरकारी कंपनी के बारे में ऐसा सुना है कि वहां पर अगर कर्मचारी समय से दो मिनट पहले निकल जाए, तो उसकी सैलरी काट ली गई हो. आप सोच रहे होंगे की सरकारी कंपनी में इतने सख्स नियम कहां होते हैं, लेकिन ऐसा होता है.

दरअसल, ऐसी ही एक चौकाने वाली खबर जापान से सामने आई है, जहां पर एक सरकारी कर्मचारी (Government Employee) के नियमों के अनुसार काम न करने पर उसकी मोटी सैलरी काट ली गई. वजह यह थी कि उस कर्मचारी ने सिर्फ दो मिनट पहले दफ्तर छोड़ा था यानि वह समय से दो मिनट पहले ही दफ्तर से निकल गई थी. यही गलती उसे भारी पड़ी और इसकी वजह से उसकी तीन महीने की सैलरी में से 10वां हिस्सा काट लिया गया.

जापान की मीडिया के अनुसार, मई 2019 से जनवरी 2021 के बीच 316 बार कर्मचारियों ने दफ्तर 2 मिनट पहले छोड़ा. जापान के मीडिया संस्थान द सांकेई न्यूज की खबर के मुताबिक, चीबा प्रांत के फुनाबाशी सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (The Funabashi City Board of Education in Chiba) के उन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है, जो ऑफिस से समय पूरा होने के 2 मिनट पहले ही चले गए.

बता दें कि इनमें से बहुत से कर्मचारियों ने अपने अटेंडेंस कार्ड में गलत टाइम भी डाला था, ताकि वो जल्दी ऑफिस से निकल सकें. इस काम के लिए एजुकेशन बोर्ड के लाइफलांग लर्निंग डिपार्टमेंट की 59 वर्षीय असिसटेंट सेक्शन चीफ कर्मचारियों की मदद करती थी. इसलिए सजा के तौर पर उसके तीन महीने की सैलरी में से 10वां हिस्सा काटने का निर्देश दिया गया है.

इतना ही नहीं, एक अन्य महिला को भी जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है. यह महिला कर्मचारी ने शाम को 5.17 बजे की बस लेने के लिए अपने ऑफिस से 5.15 बजे पर बाहर निकल जाती थी. जबकि उसका लॉग-आउट टाइम ही 5.17 था.

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