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This Article is From May 04, 2020

शराब का ठेका खुला तो शख्स ने दुकान के सामने की आरती, सीढ़ियों पर तोड़ा नारियल... देखें Viral Video

करीब डेढ़ महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने ग्रीन जोन में शराब के ठेके (Liquor Shops) खुलने की इजाजत दी है. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो बेंगलुरु का बताया जा रहा है. शराब का ठेका खुला तो शख्स ने दुकान के बाहर आरती की और नारियल फोड़ा.

शराब का ठेका खुला तो शख्स ने दुकान के सामने की आरती, सीढ़ियों पर तोड़ा नारियल... देखें Viral Video
शराब का ठेका खुला तो शख्स ने दुकान के सामने की आरती, सीढ़ियों पर तोड़ा नारियल...

कोरोनावायरस (CoronaVirus) के प्रकोप के चलते भारत को 17 मई तक के लिए लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. करीब डेढ़ महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने ग्रीन जोन में शराब के ठेके (Liquor Shops) खुलने की इजाजत दी है. लेकिन लोगों ने यहां सरकार की ओर से बताए गए डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ा दी हैं. धक्का-मुक्की के करते हुए लोग लंबी कतारों में खड़े हैं. लेकिन इस ढील से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो बेंगलुरु का बताया जा रहा है. शराब का ठेका खुला तो शख्स ने दुकान के बाहर आरती की और नारियल तक फोड़ दिया. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि शराब की दुकान खुली तो एक शख्स दुकान की सीढ़ियों के पास आया तो आरती करने लगा और फिर उसने सीढ़ियों पर ही नारियल तोड़ दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बालाजी नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'शराब पीने वाला शख्स शराब की दुकान की पूजा करते हुए. बेंगलुरु में दुकान खुली तो ऐसा देखने को मिला. वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूं...'

देखें Video:

इस वीडियो को अब तक 13 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, साथ ही 200 से ज्यादा लाइक्स और 70 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. 

दिल्ली में शराब ठेकों के बाहर लगी लाइन

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के आधार पर पूरे देश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है-- ‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन. लॉकडाउन 3.0 चार मई से लेकर 17 मई तक है. देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का पहला चरण 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर तीन मई तक कर दिया गया था. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक चाहे कोई भी जोन हो, वहां हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा ; सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन ; स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान ; होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं बंद रहेंगी. सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान--जिम, थियेटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी.  हालांकि, निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन यह शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी. 

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