कोरोनावायरस (CoronaVirus) के प्रकोप के चलते भारत को 17 मई तक के लिए लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. करीब डेढ़ महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने ग्रीन जोन में शराब के ठेके (Liquor Shops) खुलने की इजाजत दी है. लेकिन लोगों ने यहां सरकार की ओर से बताए गए डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ा दी हैं. धक्का-मुक्की के करते हुए लोग लंबी कतारों में खड़े हैं. लेकिन इस ढील से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो बेंगलुरु का बताया जा रहा है. शराब का ठेका खुला तो शख्स ने दुकान के बाहर आरती की और नारियल तक फोड़ दिया.
वीडियो में देखा जा सकता है कि शराब की दुकान खुली तो एक शख्स दुकान की सीढ़ियों के पास आया तो आरती करने लगा और फिर उसने सीढ़ियों पर ही नारियल तोड़ दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बालाजी नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'शराब पीने वाला शख्स शराब की दुकान की पूजा करते हुए. बेंगलुरु में दुकान खुली तो ऐसा देखने को मिला. वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूं...'
देखें Video:
With all necessary pooja by drunken citizen people #LiquorShops are opened in #Bangalore #Bengaluru , just took this video and pics , don't know what to say pic.twitter.com/nPKbXsdFIG
— balaji pa (@balajitech1) May 4, 2020
इस वीडियो को अब तक 13 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, साथ ही 200 से ज्यादा लाइक्स और 70 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.
दिल्ली में शराब ठेकों के बाहर लगी लाइन
Outside a liquor shop in Delhi. Reports @mukeshmukeshs pic.twitter.com/hWWGnHFs54
— Sanket संकेत (@sanket) May 4, 2020
गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के आधार पर पूरे देश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है-- ‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन. लॉकडाउन 3.0 चार मई से लेकर 17 मई तक है. देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का पहला चरण 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर तीन मई तक कर दिया गया था.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक चाहे कोई भी जोन हो, वहां हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा ; सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन ; स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान ; होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं बंद रहेंगी. सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान--जिम, थियेटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी. हालांकि, निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन यह शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं