वाशिंगटन में एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन भेजने संबंधी सिख अधिकार समूह की अर्जी मंजूर कर ली। सिख अधिकार समूह ने मनमोहन के कार्यकाल में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में समन भेजने के लिए अर्जी दी थी।
1965 के हेग सेवा प्रस्ताव न्यायिक दस्तावेज को एक देश से दूसरे तक राजदूत और कूटनीतिक चैनलों का सहारा लिए बगैर प्रक्रिया की इजाजत देता है।
सितंबर 2013 में वाशिंगटन यात्रा के दौरान वाशिंगटन संघीय अदालत ने मनमोहन सिंह के खिलाफ सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) की अर्जी पर समन जारी किया था। एसएफजे ने 'मनमोहन सिंह पर भारत में सिख समुदाय के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।'
मनमोहन सिंह को भारत में समन थमाए जाने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने संबंधी एसएफजे की अर्जी पर न्यायाधीश जेम्स ई1 बोआसबर्ग ने शुक्रवार को आदेश दिया कि वादी को अप्रैल तक या तो सेवा का सबूत पेश करना होगा या फिर उसे प्रभावी सेवा की स्थिति से अदालत को अवगत कराना होगा।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं