
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
- एक अभियान रैली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के मामला
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुकदमे से छूट देने से इनकार
- वकीलों ने तर्क दिया कि ट्रंप का इरादा अपने समर्थकों को उकसाने का नहीं था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
लुइसविले (अमेरिका):
एक संघीय न्यायाधीश ने एक अभियान रैली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुकदमे से छूट देने से इनकार कर दिया है. ट्रंप के वकीलों ने उन तीनों प्रदर्शनकारियों की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी जिनका कहना था कि केंटकी के लुइसविल में 1 मार्च 2016 को हुई रैली में ट्रंप के समर्थकों ने उनके साथ हिंसा की थी.
वकीलों ने तर्क दिया कि ट्रंप का इरादा अपने समर्थकों को उकसाने का नहीं था.
दो महिलाओं और एक पुरष प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप के आदेश पर उनके समर्थकों ने उन्हें धक्का दिया और घूंसे मारे. इनमें से अधिकांश दृश्य वीडियो में कैद हो गये थे और अभियान के दौरान इन्हें व्यापक रूप से प्रसारित किया गया. वीडियो में ट्रंप को प्रदर्शनकारियों की तरफ इशारा कर यह कहते हुये सुना गया, ‘‘उन्हें बाहर निकालो.’’ लुइसविल में न्यायाधीश डेविड जे हेल ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि ट्रंप, उनके अभियान और उनके तीन समर्थकों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा.
हेल ने उन तथ्यों को पर्याप्त पाया जिनसे यह आरोप साबित होता है ट्रंप की गतिविधियों की वजह से प्रदर्शकारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा.
वकीलों ने तर्क दिया कि ट्रंप का इरादा अपने समर्थकों को उकसाने का नहीं था.
दो महिलाओं और एक पुरष प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप के आदेश पर उनके समर्थकों ने उन्हें धक्का दिया और घूंसे मारे. इनमें से अधिकांश दृश्य वीडियो में कैद हो गये थे और अभियान के दौरान इन्हें व्यापक रूप से प्रसारित किया गया. वीडियो में ट्रंप को प्रदर्शनकारियों की तरफ इशारा कर यह कहते हुये सुना गया, ‘‘उन्हें बाहर निकालो.’’ लुइसविल में न्यायाधीश डेविड जे हेल ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि ट्रंप, उनके अभियान और उनके तीन समर्थकों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा.
हेल ने उन तथ्यों को पर्याप्त पाया जिनसे यह आरोप साबित होता है ट्रंप की गतिविधियों की वजह से प्रदर्शकारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं