प्रतीकात्मक तस्वीर
न्यूयॉर्क:
अमेरिका के ओहायो की एक 18 वर्षीय युवती पर आरोप लगा है कि उसने अपने पुरुष दोस्त द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को सोशल मीडिया ऐप के जरिए सीधा प्रसारित (लाइव स्ट्रीम) किया है।
दुष्कर्म की वारदात को 'पेरिस्कोप' पर लाइव टेलिकास्ट किया
वेबसाइट 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट केटीएलए डॉट कॉम' की रिपोर्ट के मुताबिक, मरीना एलेक्सीव्ना लोनिना अपने पुरुष दोस्त रेमंड बोयड गेट्स (29) के साथ शराब पी रही थी। इन दोनों के साथ पीड़ित लड़की भी थी। इसी दौरान गेट्स ने कथित तौर पर पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया। मरीना ने लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप 'पेरिस्कोप' पर दुष्कर्म की वारदात को लाइव प्रसारित करना शुरू कर दिया।
मरीना के दोस्त ने ही दी पुलिस को खबर
फ्रैंकलिन काउंटी के अभियोजक रॉन ओ ब्रायन के मुताबिक, मरीना ने कथित तौर पर दुष्कर्म से एक रात पहले पीड़ित की नग्न तस्वीरें भी ली थीं। मरीना के एक दोस्त ने पेरिस्कोप पर लाइव स्ट्रीम वीडियो देखकर पुलिस को सूचित किया था।
मरीना और गेट़्स को कई मामलों में आरोपी बनाया गया है। उन्हें अपहरण के एक मामले, दुष्कर्म के दो मामलों, यौन प्रहार के एक मामले और नाबालिग से जुड़ी यौन सामग्री को बढ़ावा देने के तीन मामलों में आरोपी बनाया गया है। अपराध साबित होने पर दोनों को 40 साल तक कैद की सजा हो सकती है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
दुष्कर्म की वारदात को 'पेरिस्कोप' पर लाइव टेलिकास्ट किया
वेबसाइट 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट केटीएलए डॉट कॉम' की रिपोर्ट के मुताबिक, मरीना एलेक्सीव्ना लोनिना अपने पुरुष दोस्त रेमंड बोयड गेट्स (29) के साथ शराब पी रही थी। इन दोनों के साथ पीड़ित लड़की भी थी। इसी दौरान गेट्स ने कथित तौर पर पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया। मरीना ने लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप 'पेरिस्कोप' पर दुष्कर्म की वारदात को लाइव प्रसारित करना शुरू कर दिया।
मरीना के दोस्त ने ही दी पुलिस को खबर
फ्रैंकलिन काउंटी के अभियोजक रॉन ओ ब्रायन के मुताबिक, मरीना ने कथित तौर पर दुष्कर्म से एक रात पहले पीड़ित की नग्न तस्वीरें भी ली थीं। मरीना के एक दोस्त ने पेरिस्कोप पर लाइव स्ट्रीम वीडियो देखकर पुलिस को सूचित किया था।
मरीना और गेट़्स को कई मामलों में आरोपी बनाया गया है। उन्हें अपहरण के एक मामले, दुष्कर्म के दो मामलों, यौन प्रहार के एक मामले और नाबालिग से जुड़ी यौन सामग्री को बढ़ावा देने के तीन मामलों में आरोपी बनाया गया है। अपराध साबित होने पर दोनों को 40 साल तक कैद की सजा हो सकती है।
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