
सियोल:
दक्षिण कोरिया में बाल यौन शोषण के लिए दोषी पाए गए एक व्यक्ति को यहां की अदालत ने नपुंसक बनाने के आदेश दिए हैं। देश में यह ऐसा पहला मामला है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सियोल दक्षिणी जिला अदालत ने 31-वर्षीय पायो को 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। जेल में ही उसे ऐसी दवाएं दी जाएंगी, जिससे उसके भीतर यौन इच्छा समाप्त की जा सके।
न्यायालय ने कहा कि पायो 'स्वयं पर नियंत्रण' रखने में अक्षम है। उसे नवंबर 2011 से मई 2012 के बीच पांच किशोरों के साथ दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराया गया है। उसने यौन वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी भी दी थी। पायो के आपराधिक आंकड़े अगले 10 साल के लिए सार्वजनिक रहेंगे।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सियोल दक्षिणी जिला अदालत ने 31-वर्षीय पायो को 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। जेल में ही उसे ऐसी दवाएं दी जाएंगी, जिससे उसके भीतर यौन इच्छा समाप्त की जा सके।
न्यायालय ने कहा कि पायो 'स्वयं पर नियंत्रण' रखने में अक्षम है। उसे नवंबर 2011 से मई 2012 के बीच पांच किशोरों के साथ दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराया गया है। उसने यौन वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी भी दी थी। पायो के आपराधिक आंकड़े अगले 10 साल के लिए सार्वजनिक रहेंगे।
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दक्षिण कोरिया, बलात्कारी को नपुंसक बनाने के आदेश, बलात्कारी पर कोरिया, South Korea, Rape In South Korea