सिंगापुर:
सिंगापुर में फिलीपीन की घरेलू सहायिका को थप्पड़ मारने, उसे चोट पहुंचाने और घूंसा मारने के मामले में भारतीय मूल की 20 वर्षीय एक महिला को एक हफ्ते जेल की सजा दी गई। कोर्ट ने विद्या जयशंकर को परिवार की घरेलू सहायिका मीजेल कागस लिंबगा को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया और उसे मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
'द स्ट्रेट्स टाइम्स' ने खबर दी कि दोषी ने पिछले साल जनवरी में 31 वर्षीय मीजेल को थप्पड़ मारा था और उसका गला पकड़ा था। दोषी और उसके पति 52 वर्षीय जनार्दन जयशंकर पर घरेलू सहायिका को चोट पहुंचाने का आरोप था।
दोनों ने स्वीकार किया था कि जब वे उसके नाखुश थे तो उसे चोट पहुंचाई थी। पति ने चोट पहुंचाने की बात स्वीकार की, जबकि 19 फरवरी 2016 को जब उसकी सजा पर फैसला होगा तो दो अन्य समान आरोपों पर भी विचार होगा।
'द स्ट्रेट्स टाइम्स' ने खबर दी कि दोषी ने पिछले साल जनवरी में 31 वर्षीय मीजेल को थप्पड़ मारा था और उसका गला पकड़ा था। दोषी और उसके पति 52 वर्षीय जनार्दन जयशंकर पर घरेलू सहायिका को चोट पहुंचाने का आरोप था।
दोनों ने स्वीकार किया था कि जब वे उसके नाखुश थे तो उसे चोट पहुंचाई थी। पति ने चोट पहुंचाने की बात स्वीकार की, जबकि 19 फरवरी 2016 को जब उसकी सजा पर फैसला होगा तो दो अन्य समान आरोपों पर भी विचार होगा।
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