पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहील शरीफ (फाइल फोटो)
लाहौर:
इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहील शरीफ के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग के साथ लाहौर हाई कोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर की गयी.
याचिकाकर्ता और तहरीक-ए-इंकलाब के अधिवक्ता गाजी इलामुद्दीन ने कहा कि पूरा मुल्क चाहता है कि राहील सेना प्रमुख के रूप में बने रहें. उन्होंने कहा, ‘उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कई कार्यों को पूरा किया है. इसलिए नवाज शरीफ सरकार को व्यापक राष्ट्र हित में जनरल राहील शरीफ का कार्यकाल बढ़ाने का निर्देश दिया जाए.’
वकील ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुखों को अतीत में सेवा विस्तार दिया जाता रहा है. कोर्ट बाद में इस याचिका पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर करेगा. सेना प्रमुख के रूप में जनरल राहील का तीन वर्ष का कार्यकाल 28 नवंबर को समाप्त हो रहा है. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि सरकार ने राहील को सेवा विस्तार देने या नये सेना प्रमुख की नियुक्ति के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
याचिकाकर्ता और तहरीक-ए-इंकलाब के अधिवक्ता गाजी इलामुद्दीन ने कहा कि पूरा मुल्क चाहता है कि राहील सेना प्रमुख के रूप में बने रहें. उन्होंने कहा, ‘उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कई कार्यों को पूरा किया है. इसलिए नवाज शरीफ सरकार को व्यापक राष्ट्र हित में जनरल राहील शरीफ का कार्यकाल बढ़ाने का निर्देश दिया जाए.’
वकील ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुखों को अतीत में सेवा विस्तार दिया जाता रहा है. कोर्ट बाद में इस याचिका पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर करेगा. सेना प्रमुख के रूप में जनरल राहील का तीन वर्ष का कार्यकाल 28 नवंबर को समाप्त हो रहा है. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि सरकार ने राहील को सेवा विस्तार देने या नये सेना प्रमुख की नियुक्ति के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की है.
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