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This Article is From Jul 26, 2012

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया समोसे की कीमत का समाधान

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया समोसे की कीमत का समाधान
इस्लामाबाद: क्या पाकिस्तान में सस्ते समोसे के दिन लद गये हैं? समोसा के मूल्य को लेकर कानूनी लड़ाई को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की एक अधिसूचना को खारिज कर दिया है जहां एक ‘समोसा’ की कीमत छह रुपये तय की गई थी।

इस हफ्ते की शुरुआत तक समोसे की कीमत पर प्रांतीय सरकार और पंजाब बेकर्स एंड स्वीट्स फेडरेशन के बीच कानूनी संघर्ष छिड़ा हुआ था।

वर्ष 2009 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने एक समोसा की कीमत छह रुपये तय की थी और इससे अधिक कीमत पर समोसा बेचने वाले दुकानदारों पर मजिस्ट्रेट जुर्माना कर रहे थे।

पंजाब बेकर्स एंड स्वीट्स फेडरेशन ने अपने अध्यक्ष चौधरी मुहम्मद अफजल के माध्यम से इस फैसले को चुनौती दी लेकिन लाहौर उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अपील की और तर्क दिया कि समोसा को पंजाब खाद्य पदार्थ (नियंत्रण) अधिनियम 1958 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है इसलिए इसकी कीमत को प्रांतीय सरकार तय नहीं कर सकती।

पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वह उन पदार्थों की कीमत तय करे जिसे लोगों को बेचा जा रहा है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब बेकर्स एंड स्वीट्स की याचिका को स्वीकार करते हुए मंगलवार को जारी अधिसूचना खारिज कर दी।

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