पीआईए का दुर्घटनाग्रस्त विमान (फाइल फोटो)
लाहौर:
पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने आदेश दिया कि 7 दिसंबर को दुर्घटनाग्रस्त हुए पीआईए के विमान की गलत और असत्यापित ऑडियो क्लिप प्रसारित करने के आरोप में ‘चैनल-24’ पर सात दिनों की पाबंदी रहेगी. इस विमान हादसे में 47 लोग मारे गए थे.
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक अधिकरण (पेमरा) के प्रवक्ता मुहम्मद ताहिर ने बताया कि न्यूज़ चैनल की ओर से गलत, असत्यापित ऑडियो क्लिप प्रसारित करने को लेकर, उस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया. चैनल ने दावा किया था कि वह दुर्घटना का शिकार हुए पीआईए के एक विमान की क्लिप है, जो इस्लामाबाद के पास हादसे का शिकार हुआ था. पेमरा ने चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वह 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करे.
उन्होंने बताया कि चैनल कारण बताओ नोटिस के जवाब में और निजी सुनवाई के दौरान अपना दावा नहीं कर सका. चैनल पर लापरवाही के लिए सात दिन का प्रतिबंध 27 दिसंबर से प्रभावी होगा.
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक अधिकरण (पेमरा) के प्रवक्ता मुहम्मद ताहिर ने बताया कि न्यूज़ चैनल की ओर से गलत, असत्यापित ऑडियो क्लिप प्रसारित करने को लेकर, उस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया. चैनल ने दावा किया था कि वह दुर्घटना का शिकार हुए पीआईए के एक विमान की क्लिप है, जो इस्लामाबाद के पास हादसे का शिकार हुआ था. पेमरा ने चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वह 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करे.
उन्होंने बताया कि चैनल कारण बताओ नोटिस के जवाब में और निजी सुनवाई के दौरान अपना दावा नहीं कर सका. चैनल पर लापरवाही के लिए सात दिन का प्रतिबंध 27 दिसंबर से प्रभावी होगा.
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