लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल से बढ़ाने के प्रस्ताव को पाकिस्तानी सांसदों ने गैर इस्लामिक करार दिया है
इस्लामाबाद:
पाकिस्तानी सांसदों ने देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 साल करने से जुड़े विधेयक को खारिज कर दिया है. उन्होंने इस प्रस्ताव को गैर-इस्लामिक करार दिया है.
नेशनल असेंबली की धार्मिक मामलों की स्थाई समिति की बैठक में ‘बाल विवाह पाबंदी (संशोधन) विधेयक, 2016’ को सांसद किश्वर जेहरा ने पेश किया था.
पाक मीडिया के मुताबिक, उम्र सीमा बढ़ाने से जुड़े इस विधेयक का न सिर्फ मुस्लिम सांसदों ने विरोध किया बल्कि हिंदू और ईसाई सांसदों ने भी इसका विरोध किया. समिति ने इस प्रस्तावित संशोधन को गैर-इस्लामी करार दिया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
नेशनल असेंबली की धार्मिक मामलों की स्थाई समिति की बैठक में ‘बाल विवाह पाबंदी (संशोधन) विधेयक, 2016’ को सांसद किश्वर जेहरा ने पेश किया था.
पाक मीडिया के मुताबिक, उम्र सीमा बढ़ाने से जुड़े इस विधेयक का न सिर्फ मुस्लिम सांसदों ने विरोध किया बल्कि हिंदू और ईसाई सांसदों ने भी इसका विरोध किया. समिति ने इस प्रस्तावित संशोधन को गैर-इस्लामी करार दिया.
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