विज्ञापन
This Article is From Nov 15, 2012

पाक : ईशनिंदा मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने पैगंबर का अपमान करने पर खबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक व्यक्ति को ईशनिंदा कानून का दोषी ठहराने के बाद मौत की सजा सुनाई है।

खबरों के अनुसार चित्राल जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजहर खान की अदालत ने हजरत अली शाह को मृत्युदंड सुनाया है। पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर उसपर पिछले साल 10 मार्च को विवादास्पद ईशनिंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

डॉन की खबर के मुताबिक शाह के गांववालों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अदालत में कई लोगों ने गवाही दी। शाह की मां और भाई समेत कई रिश्तेदारों ने घोषणा की है कि पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने पर उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया है।

न्यायाधीश ने शाह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और 10 साल की कैद की सजा भी सुनाई। अधिकारियों ने बताया कि चित्राल में पहली बार किसी व्यक्ति के खिलाफ ईशनिंदा कानून का मामला दर्ज किया गया और दंडित किया गया।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Paksitan, Blasphemy Law, Death Sentence, ईशनिंदा कानून, पाकिस्तान, मौत की सजा
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com