पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने मंगलवार को कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करेगी, जो वर्तमान में लंदन में रह रहे हैं. पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने शरीफ के पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की. हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर वह वापस आना चाहते हैं तो सरकार उन्हें वापस आने में मदद के लिए एक विशेष प्रमाणपत्र जारी कर सकती है. उन्होंने कहा, ‘‘आज रात आधी रात को उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाएगी. अगर वह पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो उनके अनुरोध पर उन्हें एक विशेष प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है.''
मंत्री ने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने से इनकार करने का कारण देते हुए कहा कि शरीफ का नाम उड़ान प्रतिबंधित (No-Fly) सूची में है और उन्होंने अदालत के आदेशों के बावजूद वापस आने से इनकार कर दिया. रशीद ने यहां मीडिया से कहा, ‘‘नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम 20 अगस्त, 2018 से ‘एक्जिट कंट्रोल लिस्ट' (ECL) में हैं. जिन लोगों के नाम ईसीएल में होते हैं, उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं किए जाते और न ही उनका नवीनीकरण किया जाता है.''
उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शरीफ को वापस आने का आदेश दिया था लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री ने इसका पालन नहीं किया.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PML-N) के प्रमुख 70 वर्षीय शरीफ पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं, जब लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं