
पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को बुधवार को ‘घोषित अपराधी' करार दिया. वह भ्रष्टाचार के दो मामलों के संबंध में बार-बार समन किए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की दो सदस्य पीठ ने अल अज़ीजिया और एवनफील्ड मामलों में दोषसिद्धि के खिलाफ शरीफ की अपीलों पर सुनवाई की.
विदेश कार्यालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि शरीफ को लंदन में जहां वह फिलहाल रह रहे हैं, और लाहौर में उनके आवास पर विधिवत रूप से उन्हें समनों की जानकारी दी गई थी. अदालत के स्पष्ट आदेश के बाद भी पेश होने में नाकाम रहने पर पीठ ने शरीफ को ‘घोषित अपराधी' करार दिया.
शरीफ (70) पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं. लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज कराने के लिए चार हफ्तों के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी.
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