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This Article is From Jun 21, 2012

पाक अदालत ने दी दोषी को 112 साल कैद और मौत की सजा

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पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने 13 लोगों की मौत का कारण बने विस्फोट में शामिल एक व्यक्ति को 112 साल कैद और मौत की सजा सुनाई है। इन 13 लोगों की मौत इस व्यक्ति के घर में रखे भारी मात्रा में विस्फोटक के फटने से हो गई थी।
लाहौर: पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने 13 लोगों की मौत का कारण बने विस्फोट में शामिल एक व्यक्ति को 112 साल कैद और मौत की सजा सुनाई है। इन 13 लोगों की मौत इस व्यक्ति के घर में रखे भारी मात्रा में विस्फोटक के फटने से हो गई थी।

पंजाब के खानेवाल जिले के मियान चानू के निवासी रियाज अली को मुल्तान की आतंकवादरोधी अदालत ने कल जिम्मेदार ठहराया था। अभियोजन का कहना था कि अली के घर में भारी मात्रा में रखा विस्फोटक 13 जुलाई, 2009 को फट गया था।

इस विस्फोट से 13 लोग मारे गए और 29 अन्य लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा आसपास के 35 मकान भी इस विस्फोट से नष्ट हो गए थे। अदालत ने अली पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि अली के भाई इम्तियाज अली और दूसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया।

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