लंदन की कोर्ट ने विजय माल्या को दी जमानत.
लंदन:
लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को जमानत दे दी है. प्रत्यर्पण मामले में विजय माल्या के खिलाफ अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान लंदन की अलादत ने भारत से उस जेल का एक वीडियो भी देने को कहा है, जहां प्रत्यर्पण के बाद माल्या को रखने की योजना है. माल्या ने कुछ दिन पहले भारतीय जेलों की खराब स्थिति का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी.
दरअसल विजय मल्या ने लंदन कोर्ट में ये दलील दी कि आर्थर रोड जेल में रोशनी नहीं आती और वहां कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है. इसके चलते लंदन कोर्ट ने इस जेल का वीडियो मांगा है वो भी बीच दोपहर में शूट किया गया. जो टीम भारत से लंदन गई है उसने कोर्ट को यक़ीन दिलाया कि वो वीडियो तीन हफ़्ते के अंदर कोर्ट में पेश कर देगी. इधर भारत सरकार का कहना है कि जेल के हालात पर बेहद विचार करके विजय माल्या अपने प्रत्यर्पण में देरी कर रहा है.
यह भी पढ़ें : भारत आने और कानून का सामना करने को तैयार है विजय माल्या : सूत्र
बता दें कि किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व मालिक विजय माल्या ने धोखाधड़ी और तकरीबन 9000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्डरिंग के आरोपों में प्रत्यर्पण के भारत के प्रयासों को चुनौती दी थी. वह पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा है. माल्या अपने पुत्र सिद्धार्थ के साथ अदालत पहुंचा था.
यह भी पढ़ें : भारत आने, कानून का सामना करने को तैयार है माल्या, अधिकारियों को दिया संकेत
माल्या ने कोर्ट से बाहर पत्रकारों से बात करते हूए कहा, 'अंतत: अदालत फैसला करेगी.' बीते 27 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बल मिला था जब जज आरबथनॉट ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय अधिकारियों ने जो साक्ष्य सौंपे हैं, वो मामले में स्वीकार्य होंगे. सीबीआई ने ब्रिटेन की अदालत को ढेर सारे दस्तावेज सौंपे थे, जिनमें आईडीबीआई बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक बीके बत्रा के खिलाफ साजिश का मामला भी शामिल है.
VIDEO: विजय माल्या ने की बैंकों का पैसा चुकाने की पेशकश
बता दें कि माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर मुकदमा पिछले साल 4 दिसंबर को लंदन की अदालत में शुरू हुआ था. इसका लक्ष्य माल्या के खिलाफ पहली नजर में धोखाधड़ी का मामला बनाना है. माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़ने के बाद से ब्रिटेन में बसे हैं.
दरअसल विजय मल्या ने लंदन कोर्ट में ये दलील दी कि आर्थर रोड जेल में रोशनी नहीं आती और वहां कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है. इसके चलते लंदन कोर्ट ने इस जेल का वीडियो मांगा है वो भी बीच दोपहर में शूट किया गया. जो टीम भारत से लंदन गई है उसने कोर्ट को यक़ीन दिलाया कि वो वीडियो तीन हफ़्ते के अंदर कोर्ट में पेश कर देगी. इधर भारत सरकार का कहना है कि जेल के हालात पर बेहद विचार करके विजय माल्या अपने प्रत्यर्पण में देरी कर रहा है.
London's Westminster court grants bail to Vijay Mallya. Next hearing in the extradition case against Vijay Mallya will be on September 12. pic.twitter.com/HPaFPQIpI7
— ANI (@ANI) July 31, 2018
यह भी पढ़ें : भारत आने और कानून का सामना करने को तैयार है विजय माल्या : सूत्र
बता दें कि किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व मालिक विजय माल्या ने धोखाधड़ी और तकरीबन 9000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्डरिंग के आरोपों में प्रत्यर्पण के भारत के प्रयासों को चुनौती दी थी. वह पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा है. माल्या अपने पुत्र सिद्धार्थ के साथ अदालत पहुंचा था.
यह भी पढ़ें : भारत आने, कानून का सामना करने को तैयार है माल्या, अधिकारियों को दिया संकेत
I have not applied for any clemency plea. I am ready to settle my dues: Vijay Mallya after being granted bail by London's Westminster Magistrates Court in the extradition case against him pic.twitter.com/QX6CMjmttP
— ANI (@ANI) July 31, 2018
माल्या ने कोर्ट से बाहर पत्रकारों से बात करते हूए कहा, 'अंतत: अदालत फैसला करेगी.' बीते 27 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बल मिला था जब जज आरबथनॉट ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय अधिकारियों ने जो साक्ष्य सौंपे हैं, वो मामले में स्वीकार्य होंगे. सीबीआई ने ब्रिटेन की अदालत को ढेर सारे दस्तावेज सौंपे थे, जिनमें आईडीबीआई बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक बीके बत्रा के खिलाफ साजिश का मामला भी शामिल है.
VIDEO: विजय माल्या ने की बैंकों का पैसा चुकाने की पेशकश
बता दें कि माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर मुकदमा पिछले साल 4 दिसंबर को लंदन की अदालत में शुरू हुआ था. इसका लक्ष्य माल्या के खिलाफ पहली नजर में धोखाधड़ी का मामला बनाना है. माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़ने के बाद से ब्रिटेन में बसे हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं