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This Article is From Oct 14, 2017

लंदन : लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने के फैसले के खिलाफ उबर अदालत में

लंदन परिवहन नियामक ने बीते दिनों लंदन में परिचालन के लिए उबर का लाइसेंस नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था.

लंदन : लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने के फैसले के खिलाफ उबर अदालत में
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
लंदन: अमेरिका की टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर ने परिचालन लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किए जाने को लेकर शुक्रवार को अदालत का रुख किया है. लंदन परिवहन नियामक ने बीते दिनों लंदन में परिचालन के लिए उबर का लाइसेंस नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था. ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (टीएफएल) के इसी आदेश के खिलाफ उबर ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील दायर की है. टीएफएल ने कहा कि 'सार्वजनिक सुरक्षा' और 'सुरक्षा उपायों' को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है.

आधिकारिक तौर पर उबर का परिचालन लाइसेंस 30 सितंबर को समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी सेवा तब तक चालू रहेगी जब तक कि कानूनी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है.

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लंदन में करीब 35 लाख यात्री और 40,000 ड्राइवर उबर एप का उपयोग करते हैं. कंपनी ने कहा कि वह टीएफएल के साथ चर्चा रखेगी. टीएफएल ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि उबर लंदन की सड़कों पर परिचालन के लिए 'उपयुक्त' नहीं है.

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उबर के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने शुक्रवार को न्यायालय में अपील दायर की है, ताकि लंदनवासी हमारा एप उपयोग करना जारी रख सकें. हम टीएफएल के साथ रचनात्मक चर्चा जारी रखने की उम्मीद करते हैं. वहीं, इस मामले पर टीएफएल के प्रवक्ता ने कहा, हमें ज्ञात है कि उबर ने अपील दायर की है लेकिन हम सुनवाई शुरू होने से पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं. इस मामले में दिंसबर में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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