बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की नेता खालिदा जिया की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनमें उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामलों में आरोप तय करने वाली एक निचली अदालत के न्यायाधीश की नियुक्ति को चुनौती दी थी। इस फैसले के बाद उनके खिलाफ सुनवाई का रास्ता प्रशस्त हो गया है।
दो बार प्रधानमंत्री रहीं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया (69) अपने खिलाफ कार्यवाही रुकवाने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट गई थीं। उन्होंने दावा किया था कि जो न्यायाधीश उनके मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है।
बीडी न्यूज 24 ने खबर दी है कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को अपनी कार्यवाही जारी रखने की इजाजत दी।
ढाका के तृतीय मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश बासुदेव रॉय की अदालत ने 19 मार्च को भ्रष्टाचार के दो मामलों में खालिदा और उनके बेटे तारिक रहमान समेत आठ लोगों के विरुद्ध आरोप तय किया था। इन मामलों में आरोपियों पर 5.3 करोड़ टका (बांग्लादेश की मुद्रा) का गबन करने का आरेाप लगाया गया है। खालिदा ने राय की नियुक्ति की कानूनी वैधता को 12 मई को चुनौती दी थी।
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