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इजरायल में UNRWA को रोकने वाला कानून पारित, जानें गाजा के लिए कैसे बढ़ सकता है संकट

UNRWA की प्रवक्ता ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी (UN Agency Ban) को खत्म करने पर काम कर रहा है, जो गाजा में मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है, यह अपमानजनक है. उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया गया तो यह किसी आपदा जैसा होगा.

इजरायल में UNRWA को रोकने वाला कानून पारित, जानें गाजा के लिए कैसे बढ़ सकता है संकट
इजरायल की संसद में UN की एजेंसी पर रोक लगाने वाला विधेयक पारित.
दिल्ली:

इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच सोमवार को इजरायली सांसदों ने एक खास कानून पारित किया है. इस कानून के तहत गाजा में सहायता पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के काम में बाधा पहुंचेगी. दरअसल इस कानून के पारित होने से UN की मुख्य एजेंसी गाजा के लोगों को मदद नहीं पहुंचा सकेगी. इस कानून के तहत ये एजेंसी इजरायली धरती पर काम नहीं कर सकेगी. पारित हुए विधेयक के तहत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA) का इजरायल के भीतर कोई भी गतिविधि करने करना प्रतिबंधित होगा. हालांकि ये प्रतिबंध तुरंत प्रभावी नहीं होगा.

UN की इस एजेंसी के काम करने पर रोक वाला विधेयक

अब फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एजेंसी इजरायल में कोई भी सेवा नहीं दे पाएगी. इजरायल यूएनआरडब्ल्यूए की सालों से कठोर आलोचना करता रहा है. अब  विधेयक के पक्ष में सांसदों ने  92 और विपक्ष में 10 वोट डाले. पक्ष में ज्यादा वोट होने की वजह से यह पारित हो गया. एक्सपर्ट्स के मुताबिक,सात दशकों से ज्यादा समय से फिलिस्तीनी क्षेत्रों और अन्य जगहों पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जरूरी मदद देने वाली एजेंसी पर प्रतिबंध लगाना  गाजा में मानवीय कार्यों के लिए एक झटका है.UNRWA की प्रवक्ता जूलियट टौमा ने विधेयक के पक्ष में वोटिंग किए जाने की निंदा की.

जूलियट टौमा ने एएफपी से कहा, "संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को खत्म करने पर काम कर रहा है, जो गाजा में मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है, यह अपमानजनक है.  अगर इसे लागू किया गया तो यह किसी आपदा जैसा होगा, इससे गाजा और वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में मानवीय अभियान पर असर पड़ेगा. यह एजेंसी युद्धग्रस्त गाजा में आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है."

विधेयक पर अमेरिका भी चिंतित

वोटिंग से पहले अमेरिका ने कहा कि वह इस बिल पर बहुत चिंतित था. उन्होंने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता प्रदान करने में एजेंसी की निभाई गई भूमिका को दोहराया. वाशिंगटन ने 15 अक्टूबर को इज़रायल को चेतावनी दी थी कि उसके पास गाजा पट्टी तक पहुंचने वाली सहायता की मात्रा बढ़ाने के लिए 30 दिन का समय है. वरना वह कुछ सैन्य सहायता रोकने पर विचार करेगा. इजरायल के "यूएनआरडब्ल्यूए के संचालन को बंद करने पर विचार किए जाने पर ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने भी गहरा दुख जताया था.

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इजरायल ने UNRWA पर लगाया था ये आरोप

जनवरी महीने में इजरायल ने गाजा में UNRWA के एक दर्जन कर्मचारियों पर हमास द्वारा 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का आरोप लगाया था. जांच में  यूएनआरडब्ल्यूए में कुछ "तटस्थता से संबंधित मुद्दे" पाए गए, और यह निर्धारित किया गया कि 7 अक्टूबर को हुए हमले में 9 कर्मचारी शामिल हो सकते हैं. हालांकि इज़रायल के मुख्य आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं था. लिकुड पार्टी के विधायक और विधेयक के प्रायोजकों में शामिल यूली एडेलस्टीन ने प्रस्ताव पेश करते हुए संसद में कहा, "हमास और यूएनआरडब्ल्यूए के बीच गहरा संबंध है. इजरायल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता."

UNRWA क्या है?

यूएनआरडब्ल्यूए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो इजरायल-फिलिस्तीनी संकट को कम करने के लिए अहम मुद्दों पर काम करता है. यह युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रहा है. लोगों को यह एजेंसी आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही अन्य मदद प्रदान करता है. फिलिस्तीन के लिए यूएन के इस निकाय को 1949 में बनाया गया था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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