फाइल फोटो
सिंगापुर:
सिंगापुर की एक अदालत ने एक भारतीय योग प्रशिक्षक (ट्रेनर) को कक्षा के दौरान एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया है. मीडिया में मंगलवार को आयी खबर के अनुसार, अदालत नेकल राकेश कुमार प्रसाद को नौ महीने जेल की सजा सुनायी और उन पर 1,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है.
हालांकि 16,000 सिंगापुरी डॉलर की जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया है. वह इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं. स्ट्रेट टाइम्स की खबर के मुताबिक, प्रसाद के वकील ने बताया कि वह अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे.
खबर के मुताबिक, प्रसाद ने टैमपाइन्स हाउसिंग स्टेट के एक योग स्टूडियो में अप्रैल 2015 में महिला के साथ अपराध किया. उस समय महिला की उम्र 25 साल थी. मामले की सुनवाई वर्ष2016 में शुरू हुई. 12 तारीखों के बाद डिस्ट्रिक्ट जज लुक टान ने इस साल की शुरुआत में महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में प्रसाद को दोषी पाया.
इसमें बताया गया है कि महिला के अकेले होने पर प्रसाद ने उसके साथ बार-बार छेडखानी की.
हालांकि 16,000 सिंगापुरी डॉलर की जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया है. वह इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं. स्ट्रेट टाइम्स की खबर के मुताबिक, प्रसाद के वकील ने बताया कि वह अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे.
खबर के मुताबिक, प्रसाद ने टैमपाइन्स हाउसिंग स्टेट के एक योग स्टूडियो में अप्रैल 2015 में महिला के साथ अपराध किया. उस समय महिला की उम्र 25 साल थी. मामले की सुनवाई वर्ष2016 में शुरू हुई. 12 तारीखों के बाद डिस्ट्रिक्ट जज लुक टान ने इस साल की शुरुआत में महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में प्रसाद को दोषी पाया.
इसमें बताया गया है कि महिला के अकेले होने पर प्रसाद ने उसके साथ बार-बार छेडखानी की.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं